23 October 2026
बिग ब्रेकिंग….सरगुजा में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: गंभीर आपराधिक और वित्तीय मामलों में घिरे तीन शिक्षक निलंबित….एक प्रधान पाठक को हत्या के प्रयास के मामले में सजा, दो शिक्षक क्रिप्टोकरेंसी और शेयर मार्केट से जुड़े कथित वित्तीय अपराधों में आरोपी; जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए आदेश
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बिग ब्रेकिंग….सरगुजा में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: गंभीर आपराधिक और वित्तीय मामलों में घिरे तीन शिक्षक निलंबित….एक प्रधान पाठक को हत्या के प्रयास के मामले में सजा, दो शिक्षक क्रिप्टोकरेंसी और शेयर मार्केट से जुड़े कथित वित्तीय अपराधों में आरोपी; जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए आदेश

Sarguja express… (दीपक सराठे )
अंबिकापुर। सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग ने अलग-अलग आपराधिक मामलों में संलिप्त तीन शासकीय शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इनमें एक प्रधान पाठक को आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के बाद मिली सजा से संबंधित प्रकरण में निलंबित किया गया है, जबकि दो अन्य शिक्षक गंभीर वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में आरोपी हैं। विभाग ने संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की है।
हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्ध प्रधान पाठक निलंबित
पहले मामले में विकासखंड उदयपुर के शासकीय प्राथमिक शाला पेण्डरडी में पदस्थ प्रधान पाठक विजय कुमार यादव के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आदेश के अनुसार, उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दर्ज आपराधिक प्रकरण में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत मामला चला। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय, अंबिकापुर ने 3 जनवरी 2026 को उन्हें दोषसिद्ध कर पांच वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया था। इसके बाद उन्हें केंद्रीय जेल अंबिकापुर में निरुद्ध किया गया। बाद में उच्च न्यायालय में अपील के दौरान उन्हें जमानत मिली और 9 अक्टूबर 2026 को जेल से रिहा किया गया। विभाग ने 3 जनवरी से 9 अक्टूबर 2026 तक की अवधि को प्रभावशील निलंबन माना है।

क्रिप्टोकरेंसी और शेयर ट्रेडिंग से जुड़े मामलों में दो शिक्षक निलंबित
दूसरे मामले में प्रधान पाठक राजकुमार पैकरा के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आदेश के मुताबिक, उनके खिलाफ मणिपुर थाने में अपराध क्रमांक 132/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में गंभीर वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। उन्हें 20 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद 1 अक्टूबर को जमानत मिली। विभाग ने 20 जुलाई 2026 से प्रभावशील निलंबन का आदेश जारी किया है।
तीसरे मामले में शासकीय प्राथमिक शाला जरहाडीह, विकासखंड उदयपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) त्रिपाल टोप्पो को निलंबित किया गया है। उनके विरुद्ध भी मणिपुर थाने में अपराध क्रमांक 132/2026 के तहत वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामला दर्ज है। आदेश के अनुसार, उन्हें 31 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था और 6 अक्टूबर को जमानत मिली। विभाग ने 31 अगस्त 2026 से प्रभावशील निलंबन की कार्रवाई की है।

निलंबन अवधि में मुख्यालय निर्धारित

तीनों आदेशों में संबंधित शिक्षकों के लिए निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय निर्धारित किए गए हैं। साथ ही नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में अन्य सेवा, व्यवसाय या लाभकारी नियोजन में संलग्न नहीं होने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी इन आदेशों से जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है।

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