21 September 2026
करोड़ों के लेनदेन का खेल! 2.39 करोड़ की कथित धोखाधड़ी में स्टील कारोबारी सुजीत जायसवाल गिरफ्तार….4.80 करोड़ देने का दावा, रकम लौटाने के बजाय जमीन और धर्मकांटा देने का था भरोसा
कार्रवाई क्राइम बड़ी खबर राज्य

करोड़ों के लेनदेन का खेल! 2.39 करोड़ की कथित धोखाधड़ी में स्टील कारोबारी सुजीत जायसवाल गिरफ्तार….4.80 करोड़ देने का दावा, रकम लौटाने के बजाय जमीन और धर्मकांटा देने का था भरोसा

Sarguja express…..

अंबिकापुर। करोड़ों रुपये के कारोबारी लेनदेन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में कोतवाली पुलिस ने मां शक्ति स्टील ट्रेडर्स के संचालक सुजीत जायसवाल को गिरफ्तार किया है। मामला करीब 2 करोड़ 39 लाख 98 हजार 700 रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा बताया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को 20 सितंबर को शहर के गुदरी चौक से पकड़ा गया। उसे 21 सितंबर को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार पुराना बस स्टैंड क्षेत्र निवासी राहुल गोयल, जय हनुमान कोलडिपो, मारुति मिनरल्स और जय हनुमान रोडलाइन्स नामक फर्मों का संचालन करते हैं। कारोबारी संबंध होने के कारण उनका सुजीत जायसवाल से परिचय था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सुजीत ने कारोबार में तत्काल रकम की आवश्यकता बताते हुए उनसे रुपये मांगे थे।

शिकायत के मुताबिक 13 अगस्त 2021 से 25 नवंबर 2022 के बीच अलग-अलग फर्मों के माध्यम से कुल 4 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपये दिए गए। आरोप है कि बाद में जय हनुमान कोल डिपो के लिए 1 करोड़ 78 लाख तथा मारुति मिनरल्स के लिए 94 लाख रुपये वापस किए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार इसके बाद भी 2 करोड़ 8 लाख 50 हजार रुपये बकाया रह गए।
राहुल गोयल ने शिकायत में आरोप लगाया है कि बकाया रकम के बदले उत्तर प्रदेश के दुद्धी स्थित आश्रम मोड़ में जमीन खरीदने और उसकी रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिया गया। वहां धर्मकांटा स्थापित करने की बात भी कही गई।
शिकायतकर्ता का दावा है कि सुजीत जायसवाल के कहने पर 5 से 11 मार्च 2022 के बीच अहाता एवं अन्य निर्माण कार्यों में करीब 26 लाख रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा 12 जुलाई 2022 को 5 लाख 48 हजार 700 रुपये में धर्मकांटा खरीदकर देने का भी दावा किया गया है।

पैसे मांगे तो धमकी देने का आरोप

शिकायत में आरोप है कि निर्धारित समय में रकम वापस नहीं मिलने पर राहुल गोयल ने अपने रुपये मांगे। इस दौरान कथित रूप से जमीन की रजिस्ट्री कराने और धर्मकांटा वापस करने से भी इनकार कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने गाली-गलौज करने के साथ ही 24 मार्च 2026 को फोन पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।

जून में दर्ज हुआ था मामला

कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर 12 जून 2026 को अपराध क्रमांक 398/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। पुलिस के अनुसार प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(5), 296 एवं 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी की तलाश की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक लगातार पतासाजी के बाद 20 सितंबर को गुदरी चौक से सुजीत जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण में कारोबारी लेनदेन, दस्तावेजों एवं शिकायत में लगाए गए अन्य आरोपों की जांच जारी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *