Sarguja express….
अंबिकापुर। नगर निगम अंबिकापुर क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि के पट्टों की लीज अवधि 30 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की मांग उठी है। इस संबंध में राज्य विधिज्ञ परिषद छत्तीसगढ़ के कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर सरगुजा को आवेदन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
आवेदन में बताया गया है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसी नजूल भूमि है, जिसे सरगुजा रियासत काल से नगरोत्तर क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन भूमि पट्टों की लीज अवधि पूर्व में समय-समय पर शासन द्वारा स्वतः 30 वर्षों के लिए बढ़ाई जाती रही है। इसके लिए केवल सांकेतिक लगान लेकर नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती थी।
प्रवीण गुप्ता ने आवेदन में उल्लेख किया है कि नगर निगम अंबिकापुर क्षेत्र की नजूल भूमि की लीज अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है। ऐसे में हजारों पट्टाधारकों के सामने अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी शासन को स्वप्रेरणा से लीज अवधि का नवीनीकरण करते हुए इसे आगामी 30 वर्षों के लिए बढ़ाना चाहिए।
उन्होंने तर्क दिया कि यदि समय रहते लीज अवधि नहीं बढ़ाई गई तो आम नागरिकों को भूमि संबंधी कार्यों, ऋण, भवन निर्माण अनुमति, नामांतरण तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र की नजूल भूमि के पट्टों की लीज अवधि पूर्व की व्यवस्था के अनुरूप 30 वर्षों के लिए बढ़ाई जाए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस मांग को लेकर शहर के नजूल पट्टाधारकों में भी उम्मीद जगी है कि शासन जल्द ही इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेकर राहत प्रदान करेगा।

