Sarguja express
अंबिकापुर। सरगुजा जिले के शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, केशवपुर में जिला खनिज संस्थान न्यास की राशि के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। विद्यालय परिसर में निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के नाम पर स्वीकृत 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये की राशि को लेकर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तत्कालीन जनपद पंचायत अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेश्वर नाथ तिवारी समेत नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी राशि का भुगतान कराया गया, जबकि जांच के दौरान मौके पर संबंधित निर्माण कार्य नहीं मिले।
मामले में अंबिकापुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर मणिपुर थाना में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने 24 अक्टूबर 2026 को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 201, 120-बी और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
परिवाद के अनुसार, विद्यालय परिसर में तीन अलग-अलग कार्यों के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास मद से कुल 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये स्वीकृत किए गए थे। इनमें उद्यान के सौंदर्यीकरण एवं सीमेंट-कंक्रीट सड़क निर्माण के लिए 33 लाख 24 हजार रुपये, प्रधान पाठक कक्ष, प्रसाधन एवं अहाता निर्माण के लिए 49 लाख 57 हजार रुपये तथा प्रवेश द्वार एवं वाहन पार्किंग छायाशेड निर्माण के लिए 49 लाख 52 हजार रुपये निर्धारित किए गए थे।
आरोप है कि इन कार्यों को पूरा करने के नाम पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और दस्तावेजों में हेराफेरी कर सरकारी राशि का भुगतान करा लिया गया।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शासकीय ई-खरीद पोर्टल पर फर्जी पहचान पत्र बनाकर बिना प्रशासनिक स्वीकृति और नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किए फर्जी बिल-वाउचर तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किए गए। इसके बाद 1 अगस्त 2023 को मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन के खाते में बैंक के माध्यम से राशि हस्तांतरित कर 48 लाख 36 हजार 544 रुपये का भुगतान कर दिया गया।
मामले की गंभीरता तब सामने आई, जब कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल ने 7 अक्टूबर 2024 को मौके पर पहुंचकर जांच की। परिवाद के मुताबिक, जांच के दौरान संबंधित निर्माण कार्य मौके पर नहीं पाए गए। इसके बाद मामले में कथित वित्तीय अनियमितता और दस्तावेजों में फर्जीवाड़े को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। परिवाद पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुलापन राम यादव ने 8 अक्टूबर 2026 को मणिपुर थाना प्रभारी को मामला दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के पालन में पुलिस ने 24 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की।
तत्कालीन जनपद सीईओ सहित नौ आरोपी
पुलिस द्वारा दर्ज मामले में तत्कालीन जनपद पंचायत अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेश्वर नाथ तिवारी सहित नौ आरोपियों को नामजद किया गया है। इनमें विवेक प्रताप सिंह राठौर, उपेन्द्र सिंह सेंगर, शैलेन्द्र मिश्रा, राम प्रकाश यादव, इम्तियाज सिंह, सुयश अग्रवाल, अरविंद कुमार अग्रवाल और मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता फर्म शामिल हैं। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर आपराधिक षड्यंत्र के तहत सरकारी राशि का दुरुपयोग किया और शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

