24 September 2026
शराब पीकर ट्रक चलाना पड़ा महंगा, चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
कार्रवाई क्राइम राज्य

शराब पीकर ट्रक चलाना पड़ा महंगा, चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

Sarguja express….

अंबिकापुर। सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के एक मामले में ट्रक चालक पर कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय से 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक सीजी 15 ईबी 8183 को रोककर चालक से पूछताछ की गई।
पूछताछ में चालक ने अपना नाम रुपेश पोयम पिता रामसुंदर पोयम, उम्र 24 वर्ष, निवासी बिमलापुर थाना त्रिकुंडा, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज बताया। पुलिस को चालक की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिस पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। जांच में चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई।
इसके बाद पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने ट्रक चालक को शराब के नशे में वाहन चलाने का दोषी पाते हुए 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर सहित थाना बतौली के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रहे। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और शराब पीकर वाहन चलाने से बचें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

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