7 July 2026
30 लाख की ठगी के आरोप में आरक्षक व पत्नी पर एफआईआर, जमीन और PWD भुगतान का दिया था झांसा…20 लाख लौटाने के लिए दिए दो चेक बाउंस, पीड़िता को झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप
कार्रवाई क्राइम राज्य शिकायत

30 लाख की ठगी के आरोप में आरक्षक व पत्नी पर एफआईआर, जमीन और PWD भुगतान का दिया था झांसा…20 लाख लौटाने के लिए दिए दो चेक बाउंस, पीड़िता को झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

Sarguja express…..

अंबिकापुर। अंबिकापुर पुलिस ने जमीन खरीदने और पीडब्ल्यूडी के बकाया भुगतान का झांसा देकर 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस विभाग में पदस्थ एक आरक्षक (वाहन चालक) और उसकी पत्नी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। दोनों पर एक महिला से 30 लाख रुपये उधार लेकर रकम वापस नहीं करने, फर्जी चेक देने और बाद में धमकी देने का आरोप है।


पुलिस के अनुसार पटपरिया (गांधीनगर) निवासी अनुपमा सिंह (45), जो ‘अनुपमा मेक ओवर’ नाम से ब्यूटी पार्लर संचालित करती हैं, ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2023 में अंबिकापुर सीएसपी कार्यालय में वाहन चालक के रूप में पदस्थ आरक्षक प्रवीण प्रताप सिंह और उसकी पत्नी अलका प्रताप सिंह ने घरेलू संबंधों का लाभ उठाते हुए जमीन खरीदने के लिए तत्काल पैसों की आवश्यकता बताई। साथ ही यह भी कहा कि पीडब्ल्यूडी मुख्यालय रायपुर में उनका 75 लाख रुपये का भुगतान लंबित है, जो जल्द मिलने वाला है।
इसी भरोसे में आकर पीड़िता ने 11 जुलाई से 30 जुलाई 2023 के बीच अलग-अलग किश्तों में कुल 30 लाख रुपये आरोपियों को दे दिए। शिकायत के मुताबिक बार-बार मांगने पर भी आरोपी रकम लौटाने में टालमटोल करते रहे। मार्च 2025 तक उन्होंने केवल 10 लाख रुपये वापस किए, जबकि शेष 20 लाख रुपये के लिए 10-10 लाख रुपये के दो चेक दिए। बैंक में प्रस्तुत करने पर दोनों चेक बाउंस हो गए।
पीड़िता का आरोप है कि कानूनी नोटिस भेजने के बाद आरोपी अपनी बात से मुकर गए और पुलिस विभाग में प्रभाव का हवाला देते हुए एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य झूठे मामलों में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी देने लगे। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपियों ने शहर के अन्य लोगों से भी इसी तरह लाखों रुपये की ठगी की है।
शिकायत के आधार पर डीजीपी के आदेश के बाद थाना अंबिकापुर देहात (गांधीनगर) में प्रवीण प्रताप सिंह और अलका प्रताप सिंह के खिलाफ अपराध क्रमांक 0424/2026 दर्ज किया गया है। दोनों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक बीरेंद्र कुजुर को सौंपी गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है तथा आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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