Sarguja express…..
अंबिकापुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा (अंबिकापुर) के अंतर्गत सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा श्री शक्ति सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। इसके साथ ही व्यवहार न्यायालय सीतापुर में भी लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इनमें दाण्डिक प्रकरण, व्यवहार वाद, चेक बाउंस मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, श्रमिक विवाद, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, राजस्व संबंधी मामले तथा विद्युत चोरी से जुड़े प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों का भी समाधान लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकेगा।
<span;>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शक्ति सिंह राजपूत ने बताया कि इस बार हाईब्रिड लोक अदालत की व्यवस्था भी की गई है, जिससे पक्षकारों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि संबंधित प्रकरणों में पक्षकार व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर अथवा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी शामिल होकर आपसी सहमति से अपने विवादों का निराकरण करा सकते हैं। इससे लोगों को न्यायालय आए बिना भी अपने मामलों का शीघ्र और सरल समाधान प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत विवादों को आपसी समझौते से समाप्त करने का प्रभावी माध्यम है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द भी बना रहता है।
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने लंबित विवादों का आपसी सहमति से निराकरण कराएं तथा लोक अदालत के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करें।

