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अम्बिकापुर।
सुशासन को सुदृढ़ बनाने और आगामी महत्वपूर्ण कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर द्वारा जिले के सभी विभाग प्रमुखों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, अब कोई भी शासकीय सेवक बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित पाया जाता है, तो इसे स्वैच्छिक अनुपस्थिति माना जाएगा। ऐसे मामलों में सेवा नियमों के तहत “ब्रेक इन सर्विस” यानी सेवा में व्यवधान की कार्रवाई भी की जा सकती है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी कर्मचारियों को यथासंभव दूरभाष या डिजिटल माध्यम से पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यालय लौटने पर इसकी लिखित पुष्टि तत्काल करनी होगी।
इसके अलावा, यदि किसी कर्मचारी को लंबी अवधि के अवकाश पर जाना है, तो उसे अपने कार्यों का प्रभार विधिवत किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सौंपना होगा।
कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। यह निर्णय राज्य शासन द्वारा आगामी तीन महीनों में “सुशासन तिहार” और “जनगणना” जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

