13 March 2026
ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में वाहन चालकों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना
क्राइम कार्रवाई राज्य

ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में वाहन चालकों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना

Sarguja express….

अंबिकापुर। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना बतौली पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में कार्रवाई करते हुए दोनों वाहन चालकों को कुल 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में जिले भर में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दो अलग-अलग दोपहिया वाहन चालकों को संदिग्ध अवस्था में रोककर जांच की गई।
जांच के दौरान बजाज पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी/14/एमक्यू/7584 के चालक कुलदीप ठाकुर (20 वर्ष), निवासी खड़धोवा थाना बतौली तथा वाहन क्रमांक सीजी/15/डीपी/7607 के चालक सुपील नागेश (34 वर्ष), निवासी डहौली थाना लुंड्रा को रोका गया। दोनों चालकों का चिकित्सकीय परीक्षण कराए जाने पर वे शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए।
इसके बाद पुलिस ने दोनों वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों मामलों में सुनवाई के बाद दोनों चालकों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस तरह दोनों से कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर के नेतृत्व में आरक्षक राजू कुजूर, जोगी बड़ा और राजेश खलखो की सक्रिय भूमिका रही।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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