अम्बिकापुर / जिले में पैथोलेब में बिना पैथोलाजी डाक्टर या दूसरे जिले में निवास कर रहे डॉक्टर पैथोलाजिस्ट का स्कैंड सिग्नेचर कापी पेस्ट कर रिपोर्ट जारी करने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पी एस मार्को ने जिले में संचालित समस्त निजी नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, मेटरनिटी होम, निजी पैथोलेब, डायग्नोस्टिक सेंटर, कलेक्शन सेंटर, क्लीनिक संचालकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि संस्थान मे होने वाले समस्त लैब जांच पैथोलाजिस्ट की देख रेख में संपादित हों तथा पैथोलाजिस्ट के मूल हस्ताक्षर से ही रिपोर्ट जारी किये जाये। उन्होंने कहा है कि सूचना पश्चात भी डिजिटल हस्ताक्षर से रिपोर्ट जारी किये जाने पर छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार सबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के अन्तर्गत कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी जिसकी समस्त जवाबदारी संचालक की होगी। उन्होंने संस्था में कार्यरत पैथोलाजिस्ट का नाम 07 कार्यालयीन दिवस में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने निर्देशित किया है।
आदेश
राज्य
स्वास्थ
सीएमएचओ ने जिले के समस्त चिकित्सालयों एवं पैथोलॉजी लैब के संचालकों को जारी किया पत्र… पैथोलॉजी रिपोर्ट में पैथोलाजिस्ट के मूल हस्ताक्षर ही होंगे मान्य, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
- by Chief editor Deepak sarathe
- 9 December 2025
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