22 November 2024
मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले सभा, जुलूस व प्रचार बंद…ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो अभ्यर्थी, अभिकर्ता, निर्वाचन कार्य में संलग्न अथवा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं, उन्हें जाना होगा विधानसभा क्षेत्र से बाहर
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मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले सभा, जुलूस व प्रचार बंद…ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो अभ्यर्थी, अभिकर्ता, निर्वाचन कार्य में संलग्न अथवा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं, उन्हें जाना होगा विधानसभा क्षेत्र से बाहर

अम्बिकापुर । विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु जिले तीनों विधानसभाओं में 17 नवम्बर को मतदान होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध किया गया है।
अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान दिशा-निर्देश-
कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा।
चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य सचित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा। इस धारा में “निर्वाचन संबंधी“ पद से अभिप्रेत है, कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए प्रयोजन या परिकलित है। मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पहले ऐसे सभी राजनीतिक पदाधिकारी, जो क्षेत्र के अभ्यर्थी, उसका अभिकर्ता, निर्वाचन कार्य में संलग्न अथवा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं है, वे विधानसभा क्षेत्र से बाहर चले जाये। यदि कोई व्यक्ति उस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत् कार्यवाही की जायेगी।

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