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अम्बिकापुर।कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने के मामले मे थाना गांधीनगर पुलिस टीम ने आरोपी के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की है। आरोपी द्वारा प्रार्थी कों स्वास्थ्य विभाग मे नौकरी लगवाने के नाम पर झांसे मे लेकर कुल 10 लाख रुपये की ठगी की गई थी।पुलिस टीम द्वारा प्रकरण मे फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र जप्त किया गया हैं ।
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी दिनेश यादव निवासी हनुमान मंदिर के सामने थाना गांधीनगर द्वारा 07 अप्रेल 2024 कों थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी का जानपहचान करीब 3 वर्ष पूर्व पवन कुमार समीर से हुई थी, जो उस समय केन्द्रीय विद्यालय अम्बिकापुर में शिक्षक था। जानपहचान होने के बाद पवन कुमार समीर प्रार्थी के लड़के को स्वास्थ्य विभाग में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर नौकरी लगा देने की बात बोला, जिसके एवज में 10 लाख रुपये की मांग किया। तब प्रार्थी द्वारा पवन कुमार समीर को अलग अलग किश्त मे कुल 10 लाख रुपये दे दिया। उसके एक दो महीने बाद पवन कुमार समीर प्रार्थी के लड़के के नाम पर नियुक्ति पत्र भेजवा कर रायपुर जाने की बात बोला। तब प्रार्थी उस नियुक्ति पत्र को लेकर रायपुर कार्यालय में गये, वहां जाने के बाद पता चला कि रायपुर से कोई ऐसा नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है। पवन कुमार समीर प्रार्थी के लड़के कों फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी की गई हैं।बाद मे प्रार्थी पवन कुमार समीर से नौकरी नहीं लगा पाने की बात बोलकर अपना पैसा वापस माँगा तो पवन कुमार समीर आज दिनांक तक सिर्फ 6 लाख रूपये प्रार्थी कों वापस किया हैं एवं बाकी 4 लाख रुपये मांगने पर देने से मना करते हुए टाल मटोल कर रहा है।मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे धारा 420 भा. द. वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के प्रार्थी एवं अन्य परिजनों का कथन लेख कर मामले के आरोपी की पतासाजी हेतु पुलिस टीम कों अलीगढ़ उत्तरप्रदेश रवाना किया गया था। पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी पवन समीर कों पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम पवन समीर आत्मज डॉ. होतीलाल उम्र 40 साल निवासी एमआईजी 623 आवास विकास कालोनी सेक्टर 07 बोदला आगरा हाल मुकाम क्वाटर नंबर 313 केंद्रीय विद्यालय स्टाफ कालोनी देवखैनी पीएसी के पास रामघाट रोड अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का होना बताया। आरोपी को प्रकरण मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सीजीएम अलीगढ़ से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर थाना गांधीनगर लाया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी कारित कर फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देना स्वीकार किया गया। आरोपी पवन समीर द्वारा प्रार्थी को उसके पुत्र का कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर कूटरचित फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देकर धोखाधड़ी कारित करने पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण मे धारा 467, 468, 471 भा.द.वि. जोड़कर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी कों रिमांड मे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं। सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, सहायक उप निरीक्षक विपिन तिवारी, सहायक उप निरीक्षक दिलसाय कुजूर, आरक्षक देवेंद्र पाठक, प्रमोद कुमार सक्रिय रहे।