21 April 2025
लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का संचालन नियम विपरीत किए जाने का आरोप, शिकायत पर निगम आयुक्त में गठित की टीम
आरोप राज्य शिकायत

लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का संचालन नियम विपरीत किए जाने का आरोप, शिकायत पर निगम आयुक्त में गठित की टीम

Sarguja express ….

अंबिकापुर। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का संचालन नियम विपरीत किए जाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर डीके सोनी द्वारा की गई शिकायत के बाद नगर निगम आयुक्त ने मामले की जांच के लिये टीम का गठन किया है।

दरअसल गुदरी बाजार चौक विजय मार्ग अंबिकापुर में स्थित लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल का संचालन नियम विपरीत करने तथा हॉस्पिटल निर्माण हेतु पास नक्शा के विपरीत निर्माण करने तथा आवासीय को व्यावसायिक उपयोग में लाने के संबंध में डॉक्टर डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं आईटीआई कार्यकर्ता के द्वारा 12 फरवरी को एक शिकायत आवेदन मय दस्तावेज के साथ आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह लेख किया गया था कि गुदरी चौक विजय मार्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1141/17 रकबा 0.06 हेक्टेयर 1/2 एकड़ भूमि श्रीमती सुनीता खरे पत्नी सुरेश खरे के नाम से नजूल भूमि है।
उक्त भूमि को श्रीमती सुनीता खरे के द्वारा रामकुमार वर्मा से विक्रय पत्र दिनांक 16/9/2021 के माध्यम से क्रय किया गया।
उक्त भूमि पर आवासीय निर्माण हेतु दिनांक 15/6/2023 को कार्यालय नगर पालिका निगम अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र क्रमांक 82 दिनांक 19/6/2023 को जारी किया गया। जिसमें भवन निर्माण करने के संबंध में सभी नियम शर्तों का उल्लेख किया गया था, इनमें कई नियमों का पालन नहीं किया गया।
भवन अनुज्ञा के साथ निर्माण कार्य हेतु नक्शा की भी स्वीकृत की गई थी जिसमें निर्माणाधीन स्थल दर्शाया गया है जिसमें उक्त निर्माणाधीन स्थल गुदरी बाजार चौक जाने वाले रास्ते पर उक्त भूमि स्थित होना दर्शाया गया है इस प्रकार उक्त अस्पताल का निर्माण गुदरी बाजार चौक की तरह होना है जो कि नक्शे में दर्शित होता है इसके अलावा उक्त नक्शे के अनुसार वर्तमान में निर्माण कार्य नहीं किया गया है तथा नक्शे की विपरीत कार्य कर भवन निर्माण अनुज्ञा के आदेश का उल्लंघन किया गया है। साथ ही साथ हॉस्पिटल का मुख्य द्वार विजय मार्ग की तरफ किया गया है इसके उपयोग हेतु कोई भी अनुमति नगर पालिका निगम से नहीं ली गई है इसलिए भी उक्त अस्पताल के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
भवन निर्माण अनुज्ञा में उल्लेखित उपरोक्त नियमों को दरकिनार कर निर्माण कार्य कराया गया है तथा उल्लंघन किया गया है इसलिए नगर निगम से प्रदान किए गए भवन की अनुमति के विपरीत निर्माण करने के संबंध में समुचित कार्यवाही कर अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है। भवन निर्माण में आवासीय निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है जो कि श्रीमती सुनीता खरे के द्वारा दिनांक 28/1/2023 को दिए गए दो शपथ पत्र है से प्रमाणित है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आवासीय भवन का निर्माण किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत की गई है इस प्रकार उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 1141 / 17 में व्यावसायिक अनुमति प्रदान नहीं की गई है लेकिन वर्तमान में उपरोक्त भूमि में अवैध तरीके से भवन निर्माण कर निर्माणाधीन भवन में व्यावसायिक उपयोग हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है जो कि नियम विपरीत है।
नगर पालिका निगम के द्वारा कोई भी व्यावसायिक भवन अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो उसमें वाहन पार्किंग की भी सुविधा का उल्लेख रहता है लेकिन श्रीमती सुनीता खरे के द्वारा आवासीय अनुमति प्रदान की गई है और आवश्यक की जगह व्यवसाय उपयोग किया जा रहा है जो कि नियम के विपरीत है।
उक्त स्थान काफी व्यस्त मार्ग है जहां हमेशा गाड़ियों का आना- जाना लगा रहता है अस्पताल के रूप में उपरोक्त भवन का उपयोग करने के कारण मुख्य सड़क पर वाहन खड़े किए जाने से आवागमन बाधित होती है जिससे आम नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
उपरोक्त शिकायत एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयुक्त नगर पालिका निगम अंबिकापुर के द्वारा 19 मार्च को उक्त हॉस्पिटल निर्माण की जांच हेतु टीम का गठन किया गया है जिसमें राजेश कुमार राम भवन अधिकारी, प्रदीप पैकरा सहायक अभियंता, श्रीमती प्रियंका पटेल, रत्नेश कंवर, प्रेम दुबे उप अभियंता नगर पालिका निगम अंबिकापुर को निर्देशित किया गया है कि उक्त भवन की जांच कर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें।

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