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4 से 6 रुपए प्रति वर्गफीट तक तय की गई दर, सेवा सेतु पोर्टल और चॉइस सेंटर से कर सकेंगे आवेदन; विशेष शिविरों में भी मिलेगी सुविधा
अंबिकापुर। नगर निगम क्षेत्र में संचालित दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे। नगर निगम ने इसके लिए शुल्क की दरें भी निर्धारित कर दी हैं। प्रतिष्ठान किस श्रेणी की सड़क या बाजार क्षेत्र में स्थित है, इसके आधार पर 4 से 6 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से ट्रेड लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।
नगर पालिक निगम आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली और ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और वार्ड प्रभारियों को निगम क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक ट्रेड लाइसेंस से जुड़ी जानकारी पहुंचाने तथा पात्र प्रतिष्ठानों को आवेदन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।
अब गुमास्ता नहीं, जारी होगा ट्रेड लाइसेंस
बैठक में बताया गया कि पूर्व में नगर निगम द्वारा दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए दुकान स्थापना पंजीयन अथवा गुमास्ता जारी किया जाता था। वर्तमान में निगम द्वारा गुमास्ता जारी नहीं किया जा रहा है। इसके स्थान पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाएगा।
तीन श्रेणियों में तय हुआ शुल्क
निगम क्षेत्र को ट्रेड लाइसेंस शुल्क के लिए तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 15 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क अथवा वृहद बाजार क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों से 6 रुपए प्रति वर्गफीट शुल्क लिया जाएगा। 7.5 से 15 मीटर चौड़ी सड़क अथवा छोटे-मध्यम बाजार क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए 5 रुपए प्रति वर्गफीट और 7.5 मीटर से कम चौड़ी सड़क, मोहल्ले या कॉलोनी में स्थित प्रतिष्ठानों के लिए 4 रुपए प्रति वर्गफीट की दर निर्धारित की गई है। शुल्क की गणना निर्मित दुकान अथवा प्रतिष्ठान के आकार के आधार पर होगी।
घर बैठे भी कर सकेंगे आवेदन
व्यवसायी छत्तीसगढ़ शासन के सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नजदीकी चॉइस सेंटर से भी आवेदन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए पहचान पत्र के साथ भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा किरायानामा देना होगा।
आयुक्त ने वार्ड प्रभारियों को अपने क्षेत्रों की दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्कूलों और अस्पतालों से संपर्क कर ट्रेड लाइसेंस की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
छह विशेष शिविरों में भी सुविधा
सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र में लगने वाले 6 विशेष सेवा शिविरों में भी ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन लिया जाएगा। इससे कारोबारियों को अपने क्षेत्र में ही आवेदन करने की सुविधा मिलेगी।

