24 August 2026
नजूल भूमि को निजी खाते में दर्ज करने के मामले में कर्मचारी पर कार्रवाई…..सहायक ग्रेड-2 से पदावनत कर सहायक ग्रेड-3 के पद पर किया गया बहाल
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नजूल भूमि को निजी खाते में दर्ज करने के मामले में कर्मचारी पर कार्रवाई…..सहायक ग्रेड-2 से पदावनत कर सहायक ग्रेड-3 के पद पर किया गया बहाल

Sarguja express…..

अम्बिकापुर /   शासकीय नजूल भूमि का नामांतरण नियमों एवं भूमि स्वामी घोषित करने संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए निजी व्यक्तियों के खाते में दर्ज किए जाने के मामले में जिला कार्यालय अम्बिकापुर की नजूल शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 श्री अजय कुमार तिवारी के विरुद्ध विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। मामले में उन्हें मुख्य शास्ति के तहत सहायक ग्रेड-2 से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदावनत करते हुए निलंबन से बहाल किया गया है।

श्री तिवारी पर नजूल शाखा में पदस्थ रहते हुए शासकीय भूमि के संरक्षण संबंधी दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं करने तथा नामांतरण एवं भूमि स्वामी घोषित करने संबंधी नियमों का पालन नहीं करते हुए शासकीय नजूल भूमि को निजी व्यक्तियों के खाते में पट्टे के रूप में दर्ज किए जाने में संलिप्तता का आरोप था। इस संबंध में थाना गांधीनगर में 11 मार्च 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता के कारण उन्हें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धौरपुर कार्यालय में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। इसके बाद वे 15 मार्च 2024 से कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। उक्त कृत्यों के चलते उन्हें 28 मार्च 2024 को निलंबित कर उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय उदयपुर निर्धारित किया गया।

निलंबन के बाद उन्हें आरोप पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत नियमित विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण कर प्रस्तुत प्रतिवेदन में श्री तिवारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए। जांच प्रतिवेदन पर श्री तिवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को भी समाधानकारक नहीं पाया गया।

विभागीय जांच में कृत्य प्रमाणित होने तथा कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर मुख्य शास्ति अधिरोपित की गई।

आदेश के अनुसार श्री अजय कुमार तिवारी को सहायक ग्रेड-2 के पद से पदावनत कर सहायक ग्रेड-3 के पद पर किया गया है। उनका वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे 2400, मैट्रिक्स लेवल-6/10 से घटाकर वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे 1900, मैट्रिक्स लेवल-4/01 निर्धारित किया गया है। उन्हें निलंबन से बहाल करते हुए तहसील कार्यालय मैनपाट, जिला सरगुजा में पदस्थ किया गया है।

निलंबन अवधि को केवल सेवानिवृत्ति हितलाभ अथवा स्वत्वों के लिए सेवा अवधि माना गया है तथा उक्त अवधि में प्राप्त वेतन को जीवन निर्वाह भत्ते तक सीमित किया गया है। इसके अतिरिक्त निलंबन अवधि के लिए अन्य वेतन अथवा भत्ते देय नहीं होंगे।

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