15 October 2025
शिक्षकों के संलग्नीकरण पर रोक के बावजूद जारी हुआ आदेश, शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल
राज्य शिकायत शिक्षा

शिक्षकों के संलग्नीकरण पर रोक के बावजूद जारी हुआ आदेश, शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल

Sarguja express

 

अंबिकापुर…छत्तीसगढ़ शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी प्रकार का शिक्षकों का संलग्नीकरण (Attachment/Deputation) नहीं किया जाएगा। शासन ने 2 सितंबर 2025 को मंत्रालय से आदेश जारी कर सभी जिलों के कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि संलग्नीकरण पर पूर्ण रूप से रोक रहे। इसके बावजूद सरगुजा जिले में इस आदेश की अवहेलना कर शिक्षकों का संलग्नीकरण करने का मामला सामने आया है।

मिली जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सरगुजा, दिनेश कुमार झा ने 17 सितंबर 2025 को आदेश जारी कर सुमन गुप्ता, सहायक शिक्षक (प्राथमिक शाला महतोपारा असकला, विकासखंड लुंड्रा) को जिला ग्रंथालय अंबिकापुर में कार्य करने हेतु आदेशित कर दिया। यह आदेश कलेक्टर सरगुजा की स्वीकृति से जारी हुआ है। जबकि शासन ने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापना स्थल से हटाकर किसी भी प्रकार की संलग्नीकरण प्रक्रिया नहीं की जाएगी।

इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (अल्पसंख्यक विभाग) के प्रदेश महासचिव परवेज आलम गांधी ने सरगुजा संभागायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत में कहा गया है कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा ने मनमानी करते हुए संलग्नीकरण आदेश पारित किया है, जो नियम विरुद्ध है और शासन की मंशा के विपरीत है। साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त शिक्षिका का पूर्व में युक्तियुक्तिकरण के तहत शासकीय प्राथमिक शाला नागाखार मैनपाट में हुआ था लेकिन उन्होंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। अब जिलाशिक्षाधिकारी से मिलीभगत कर उनका आदेश अंबिकापुर ग्रंथालय के लिए कर दिया गया है। जो कि पूर्ण रूप से गलत है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *