ग्रामीणों कों बाल विवाह कानूनन जुर्म होने के सम्बन्ध मे दी गई जानकारी,,,पुलिस टीम द्वारा ग्रामीणों कों बाल विवाह रोकथाम एवं निषेध के बारे मे जानकारी देकर किया गया जागरूक
अम्बिकापुर ।सरगुजा पुलिस कों चाइल्ड हेल्प लाईन के जरिये थाना बतौली अंतर्गत बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर तत्काल थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चाइल्ड हेल्प लाईन के सदस्यों के साथ मौक़े पर बाल विवाह होने से पूर्व पहुंचकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं बाल विवाह निषेध की जानकारी वर वधु पक्ष के लोगो कों देकर बाल विवाह कानूनन जुर्म होने की जानकारी देकर उक्त बाल विवाह कों रुकवाया गया, ग्रामीणों कों विवाह हेतु निर्धारित आयु युवक 21 वर्ष एवं युवती के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह करने की समझाईस दी गई, ग्रामीणों कों बाल विवाह के दुष्परिणाम सहित नाबालिग बालक/बालिकाओं के जीवन मे आने वाली परेशानियों कों बताकर जागरूक भी किया गया, ग्रामीणों कों समझाईस देने पश्चात उक्त बाल विवाह कों रुकवाकर निर्धारित आयु पूर्ण होने पश्चात ही विवाह संपन्न कराने की समझाईस दी गई, ग्रामीणों कों बाल विवाह करना कानूनन जुर्म होना बताते हुए बाल विवाह करने पर 02 वर्ष तक का कारावास और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान होने की जानकारी दी गई।