Sarguja express …..
अम्बिकापुर। बोर्ड परीक्षा के दौरान बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से परीक्षा संचालित संस्था से अनुपस्थित होने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने पात्रिक लकड़ा सहायक एल.बी प्रा०शा० कुण्डेली विकासखण्ड-उदयपुर जिला-सरगुजा व कृष्ण कुमार त्रिपाठी प्रधान पाठक प्रा०शा० आसनडीह (संकुल समन्वयक संकुल केन्द्र देवरी) को निलंबित कर दिया है।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी उदयपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पात्रिक लकड़ा सहायक एल.बी प्रा०शा० कुण्डेली विकासखण्ड-उदयपुर जिला-सरगुजा एकीकृत बोर्ड परीक्षा कक्षा 5वीं परीक्षा के दौरान 22 मार्च से अद्यपर्यन्त बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से परीक्षा संचालित संस्था से अनुपस्थित हैं। श्री लकड़ा के अनुपस्थिति के कारण परीक्षा जैसे अत्यावश्यक कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। अतः एत्तद द्वारा पात्रिक लकड़ा सहायक शिक्षक एल.बी. प्रा०शा० कुण्डेली विकासखण्ड-उदयपुर जिला-सरगुजा की सेवायें कर्तव्य निर्वहन मे प्रथम दृष्टया गंभीर दोषी मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लखनपुर नियत किया जाता है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
वही विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लुण्ड्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कृष्ण कुमार त्रिपाठी प्रधान पाठक प्रा०शा० आसनडीह (संकुल समन्वयक संकुल केन्द्र देवरी) 29 मार्च को एकीकृत बोर्ड परीक्षा कक्षा 8वी सामाजिक विज्ञान, 1 अप्रैल को विज्ञान तथा 3 अप्रैल को संस्कृत विषय के परीक्षा के दौरान विना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से परीक्षा संचालित संस्था से अनुपस्थित पाये गये। श्री त्रिपाठी के अनुपस्थिति के कारण परीक्षा जैसे अत्यावश्यक कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। इस संबध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लुण्ड्रा के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु श्री त्रिपाठी के द्वारा अद्यपर्यन्त कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। कृष्ण कुमार त्रिपाठी प्रधान पाठक प्रा०शा० आसनडीह (संकुल समन्वयक संकुल केन्द्र देवरी) विकासखण्ड-लुण्ड्रा का उपरोक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 से सर्वथा विपरीत होते हुए कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है जो छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत शास्ति योग्य है। कृष्ण कुमार त्रिपाठी प्रधान पाठक की सेवायें कर्तव्य निर्वहन मे प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि मे मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बतौली नियत किया जाता है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।