अम्बिकापुर ।सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत गंभीर आपराधों मे शामिल आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे प्रार्थी जगसाय राजवाड़े साकिन बरढोढ़ी सरनापारा मणीपुर द्वारा 2 मई कों थाना मणीपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला बताने वाला अज्ञात व्यक्ति से प्रार्थी का मोबाइल नंबर पर कुछ माह पूर्व से बातचीत होता रहता था। 29 अप्रैल कों उक्त व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के घर घूमने के मकसद से आकर प्रार्थी से मिला और बाद मे चाय पानी पीकर हर्बल प्रोडेक्ट का काम होना बोलकर अम्बिकापुर चला गया, अगले दिन 30 अप्रैल कों उक्त व्यक्ति किसी एक अन्य व्यक्ति कों अपने साथ लेकर प्रार्थी के घर आया जो नागपुर देवी दर्शन कर वापस लौटना बताया था, उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रसाद के नाम पर कुछ मीठा चीज खिलाया गया जिससे प्रार्थी बेहोश हो गया,बाद मे परिवार के सदस्यों के आने पर जगाने पर उठकर देखा था जो दोनों अज्ञात व्यक्ति घर से कही चले गए थे, प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 328 भा. द. वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना प्रार्थी का बयान लेने पर प्रार्थी द्वारा बताया गया की घटना दिनांक कों घटना पश्चात घर मे रखे सामान कों मिलाने पर प्रार्थी के घर मे रखे पेटी से 8 लाख 51 हजार रुपये गायब होने की बात बताई गई, प्रार्थी द्वारा उक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर 08 लाख 51 हजार रुपये की ठगी कर लिया जाना बताया गया हैं, मामले मे पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के एवं मुख्य मार्ग एवं घटना से सम्बंधित मार्ग के सैकड़ो सीसीटीवी फूटेज का अवलोकन कर साइबर सेल से आवश्यक तकनिकी जानकारी प्राप्त कर घटना के दौरान आरोपियों द्वारा स्विफ्ट कार का प्रयोग करना पाया गया।
उक्त कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस टीम रायपुर पहुंचकर घटना मे प्रयुक्त वाहन के चालक की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम शीत कुमार सोनवानी उम्र 31 वर्ष निवासी भीमनगर रायपुर का होना बताया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अन्य आरोपियों सुखदेव साहू ,गिरधारी साहू ,आंसू झा उर्फ अभय के साथ मिलकर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त स्विफ्ट कार क्रमांक सीजी/04/एनएक्स/8451 बरामद कर आरोपी के निशानदेही पर मामले मे शामिल अन्य 3 आरोपियों कों रायपुर स्थित एक किराये के रूम से घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई ।मौक़े से मामले के आरोपी सुखदेव साहू उम्र 35 वर्ष सिंघारी थाना बरमकेला जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ , गिरधारी साहू उर्फ़ राजा उम्र 32 वर्ष ग्राम उर्ला थाना ऊरला जिला रायपुर छत्तीसगढ, अभय उर्फ़ अंशु झा उम्र 36 आदर्श ग्राम मूरी बाहर थाना टिटलागढ़ उड़ीसा हाल मुकाम शंकरनगर जिला रायपुर कों पकड़कर आरोपियों के किराये के मकान से 1लाख 95 हजार 105 रुपये नगद, घटना मे प्रयुक्त 11 नग मोबाइल सहित 500 का दोनों तरफ प्रिंट नोट 2100 नग कुल 10 लाख 50 हजार रुपये मूल्य का जाली नोट, 500 का एक तरफ प्रिंट जाली नोट 2500 नग कुल 12 लाख 50 हजार रुपये मूल्य का जाली नोट, नोट गिनने का मशीन 01 नग, कलर प्रिंटर 01 नग, स्कैनर 01 नग, 04 नग कलर प्रिंटर का, सोने का नकली बिस्कुट जैसा 80 टुकड़ा, एक पीतल का कलश मे ढक्कन, पूजा का समान पैकेट मे जिसमे लाल काल पिला लाल कपड़ा, रोली, चावल, रुद्राक्ष माला 01 नग, ए-4 साइज के पेपर मे एक साइड प्रिंट किया हुआ 500 का नोट 655 पन्ना, ए-4 साइज के आधा पन्ना मे 500 का एक साइड प्रिंट किया हुआ 1325 पन्ना, ए-4 साइज के आधे पन्ने मे दोनों साइड मे प्रिंट किया हुआ 500 का नोट 92 पन्ना बरामद किया गया।
आरोपियों से घटना के संबंध में पुलिस टीम द्वारा विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा बताया गया कि आरोपी किसी भी अज्ञात व्यक्ति को फोन कर तंत्र-मंत्र की विधि से 08 लाख 51 हजार रुपये कों 01 करोड रुपए में बदल देने/बढ़ा देने की बात बोलकर झांसे में लेकर ठगी की घटना कों अंजाम देते हैं, मामले में घटना दिनांक 30 अप्रैल कों प्रार्थी जगसाय राजवाड़े के घर जाकर प्रार्थी को झांसे में लेकर प्रसाद के नाम पर नशीला पदार्थ खिलाकर 08 लाख 51हजार रुपए की ठगी कारित करना स्वीकार किया गया। घटना करने 02 आरोपी पिड़ित के घर आए थे, अन्य 1 आरोपी कार मे बैठा था, एवं एक अन्य आरोपी रायपुर मे बैठकर घटना करने के बारे मे अन्य आरोपी कों बताता रहता था। घटना कारित करने के पश्चात सभी आरोपी मारुती स्विफ्ट कार क्रमांक सीजी/04/एनएक्स/8451
से रायपुर फरार हो गए थे, मामले मे आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से धारा 120 (बी), 420, 489 (क ),489(ग) 489 (घ), 489((ड.)जोड़कर आरोपियों कों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मे भेजा गया हैं।आरोपियों द्वारा 8 लाख 51 हजार रूपये कों आपस मे बाटना बताया गया हैं एवं उक्त रकम मे से 1 लाख 95 हजार 105 रुपये नगद एवं उक्त रकम से ख़रीदा हुआ 01 नग मोबाइल बरामद किया गया हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप जायसवाल,उप निरीक्षक प्रेम सागर खुटिया,सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, नवल किशोर दुबे, प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, भोजराज पासवान, पन्नालाल, गणेश कदम्ब,आरक्षक मनीष सिंह, विकाश सिंह, अतुल शर्मा, समीर तिर्की, विकाश मिश्रा, शामिल रहे।