27 July 2024
भारी वाहन चालकों ने लोकमार्ग कों किया बाधित….. 24 घंटे के अंदर जिले भर मे 13 प्राथमिकी किये गए दर्ज…ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख़्ती के साथ अभियान चलाकर की जायगी कार्यवाही
कार्रवाई क्राइम राज्य

भारी वाहन चालकों ने लोकमार्ग कों किया बाधित….. 24 घंटे के अंदर जिले भर मे 13 प्राथमिकी किये गए दर्ज…ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख़्ती के साथ अभियान चलाकर की जायगी कार्यवाही

अंबिकापुर….सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत आमनागरिकों के हित मे लगातार कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि लोकमार्ग मे भारी वाहन चालकों द्वारा अपनी वाहनों कों सड़को के किनारे या आसपास खड़ी कर दिया जाता हैं, जिससे आमनागरिकों कों यातायात की समस्या के साथ आमजनों के जीवन मे संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे मामलो मे सख़्ती से निपटने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर जिले के 04 थाना अंतर्गत कुल 13 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, थाना कोतवाली अंतर्गत मामले मे 02 प्रकरण, थाना गांधीनगर अंतर्गत 03 प्रकरण, थाना मणिपुर मे 04 एवं थाना उदयपुर मे 04 प्रकरण दर्ज किया गया हैं।
वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से लोकमार्ग मे भारी वाहन खड़ी कर लोकमार्ग बाधित करने पर थाना कोतवाली अंतर्गत रिंग रोड महामाया पेट्रोल पम्प के पास खड़ी भारी वाहन के सम्बन्ध मे आरोपी दीपक कुमार साकिन बहुआरा थाना रॉबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र उत्तरप्रदेश के विरुद्ध  धारा 283 भा.द.वि. का प्रकरण दर्ज किया गया थाना कोतवाली के दूसरे मामले मे रिंग रोड महामाया पेट्रोल पम्प के पास खड़ी भारी वाहन के सम्बन्ध मे आरोपी रत्नेश मौर्य उम्र 34 वर्ष साकिन परेवा नौबतपुर जिला चंदौली उत्तरप्रदेश के विरुद्ध  धारा 283 भा.द.वि. का प्रकरण दर्ज किया गया, थाना गांधीनगर अंतर्गत रिंग रोड नमनाकला कार्मेल स्कूल के पास खड़ी भारी वाहन के सम्बन्ध मे आरोपी बबलू अंसारी उम्र 28 वर्ष साकिन परिहारा गढ़वा रोड गढ़वा झारखण्ड के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि. एवं थाना गांधीनगर के दूसरे प्रकरण मे रिंग रोड नमनाकला कार्मेल स्कूल के पास खड़ी भारी वाहन के सम्बन्ध मे आरोपी रविशंकर उम्र 25 वर्ष साकिन रघुनाथपुर सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज उत्तरप्रदेश के विरुद्ध  धारा 283 भा.द.वि. दर्ज किया गया हैं, एवं  वाहन क्रमांक सी.जी /04 / एम.आर/1046 के वाहन चालक के विरुद्ध  धारा 283, 337 भा.द.वि.का अपराध दर्ज का मामले मे आरोपी वाहन चालक एवं वाहन का पता तलाश किया जा रहा हैं।
थाना मणीपुर अंतर्गत गहिरा गुरु आश्रम के सामने रिंग रोड मणिपुर मे आरोपी विनय कुमार यादव उम्र 22 वर्ष साकिन दामाली थाना दरिमा द्वारा भारी वाहन खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध  धारा 283 भा.द.वि.का अपराध दर्ज किया गया हैं, थाना मणिपुर के दूसरे प्रकरण मे गहिरा गुरु आश्रम के सामने रिंग रोड मणिपुर के पास आरोपी दिनेश यादव उम्र 28 वर्ष साकिन दामाली थाना दरिमा द्वारा भारी वाहन खड़ा करने पर आरोपी के विरुद्ध  धारा 283 भा.द.वि., थाना मणीपुर के तीसरे प्रकरण मे गहिरा गुरु आश्रम के सामने रिंग रोड मणिपुर मे आरोपी सैयद मोहम्मद उम्र 31 वर्ष साकिन दर्रीपारा जीवन ज्योति के पीछे अम्बिकापुर द्वारा भारी वाहन खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध  धारा 283 भा.द.वि. एवं थाना मणीपुर के चौथे प्रकरण मे गहिरा गुरु आश्रम के सामने रिंग रोड मणिपुर मे आरोपी वासुदेवन उम्र 40 वर्ष साकिन एटीमडाई थाना के. जी. चावड़ी जिला कोयम्बटूर तमिलनाडु द्वारा भारी वाहन खड़ा करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया हैं।
थाना उदयपुर अंतर्गत रामगढ़ ढाबा बिशुनपुर एन.एच. पर आरोपी संतोष सिंह उम्र 30 वर्ष साकिन पावर हाउस भिलाई थाना जामुन, दुर्ग द्वारा अपने भारी वाहन कों मुख्य सड़क पर खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध  धारा 283 भा.द.वि.का अपराध दर्ज किया गया हैं, थाना उदयपुर के दूसरे प्रकरण मे रामगढ़ ढाबा बिशुनपुर एन.एच. पर आरोपी राकेश पासवान उम्र 30 वर्ष साकिन बेलचंपा गढ़वा झारखण्ड द्वारा सड़क पर भरी वाहन खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध  283 भा.द.वि.का अपराध दर्ज किया गया, थाना उदयपुर के तीसरे प्रकरण मे रामगढ़ ढाबा बिशुनपुर एन.एच. पर आरोपी तारकेश्वर महतो उम्र 30 वर्ष साकिन साकिन हीरापुर सनडोगरी थाना उरला रायपुर द्वारा सड़क पर भारी वाहन खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध  धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया, थाना उदयपुर के चौथे प्रकरण मे रामगढ़ ढाबा बिशुनपुर एन.एच. पर आरोपी अवध पासवान् उम्र 29 वर्ष साकिन कल्याणपुर गढ़वा झारखण्ड द्वारा सड़क पर भारी वाहन खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध  धारा 283 भा.द.वि.का अपराध दर्ज किया गया। 12 मामलो मे पुलिस टीम द्वारा लोकमार्ग मे खड़ी भारी वाहनों कों जप्त किया गया, उसके साथ ही मामले के आरोपियों कों प्रकरण सदर मे पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर मामले मे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई हैं।

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