13 December 2024
बहुचर्चित जमीन घोटाले मे कलेक्टर न्यायालय ने किया बड़ा फैसला..सभी रजिस्ट्रियां शून्य घोषित, जमीन पुनः गोचर मद में दर्ज करने का आदेश
आदेश कार्रवाई प्रशासन राज्य

बहुचर्चित जमीन घोटाले मे कलेक्टर न्यायालय ने किया बड़ा फैसला..सभी रजिस्ट्रियां शून्य घोषित, जमीन पुनः गोचर मद में दर्ज करने का आदेश

अंबिकापुर। शहर के राजमोहनी देवी भवन के पीछे गोचर
मद की बहुचर्चित जमीन घोटाले मामले में कलेक्टर न्यायालय ने बड़ा फैसला किया है। बंशु लोहार मामले में सभी रजिस्ट्रियां शून्य घोषित करते हुए जमीन पुनः गोचर मद में दर्ज करने और वापस शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश नजूल अधिकारी को दिया है।

ऑनलाइन माध्यम से शुरू हुई कलेक्टर न्यायालय में आज गुरुवार को बाहुचर्चित जमीन घोटाले में बंसू उर्फ भटकुल को पुनः बुलाया गया। लेकिन उसकी लगातर अनुपस्थिति के बाद आज कलेक्टर ने मामले में तैयार 19 पृष्ठ का आदेश जारी करते हुए कहा कि बंसू प्रति छत्तीसगढ़ शासन मामले में प्रावधानों व संहिता के विपरीत पाए जाने से निरस्त किया जाता है एवं नमनाकला स्थित भूमि 243/1 रकबा 1.710 हे. (4.22 एकड़) भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। साथ ही नजूल अधिकारी को रिकार्ड दुरुस्त कर प्रतिवेदन भेजने कहा गया है। बंसू आ. भटकुल ने गलत तरीके से शासकीय भूमि का पटटा अपने नाम कराया था इसलिए उसके द्वारा बेची गई भूमि आदेश को भी निरस्त किया जाता है। बंसू द्वारा अनावेदक सतीश शर्मा, सन्मोगर वारियर, अभिषेक नागदेव,शेखर अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अनुषा नागदेव, महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार को बिक्री की गई शासकीय भूमि भी निरस्त की जाती है। कलेक्टर ने कहा कि यह आदेश खुली न्यायालय से जारी किया जाता है।

नमनाकला राजमोहनी देवी भवन के पीछे स्थित लगभग सवा 4 एकड़ गोचर मद की भूमि को राजस्व के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भूमाफियों से सांठगांठ कर बंसू आ. भटकुल के नाम दर्ज करा कौड़ियों के दाम पर बेचे जाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भू-माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है। मामले में कुछ दिन पूर्व ही प्रशासन की शिकायत पर तात्कालिक नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, राहुल सिंह आरआई, नारायण सिंह आरआई एवं नजूल कार्यालय का रीडर अजय तिवारी के विरुद्ध पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया गया था। गांधीनगर पुलिस ने मामले में धारा 467, 468, 420, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमे कुछ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है और अभी वे फरार है। प्रशासन ने आज कार्यवाही करते हुए राहुल सिंह आरआई, नारायण सिंह आरआई एवं नजूल कार्यालय का रीडर अजय तिवारी के निलंबित भी कर दिया है।

गौरतलब है कि तहसीलदार (नजूल) अंबिकापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंबिकापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार नमनाकला, अंबिकापुर स्थित शासकीय नजूल भू-खण्ड क्रमांक 243/1 रकबा 1.710 हे (4.22 एकड़) भूमि सरगुजा सेटलमेंट मे गोचर मद की भूमि है, जिसे अनियमित पट्टा और विधिक प्रावधानों के विपरीत अनावेदक बंसू द्वारा अपने नाम पर कराते हुये उक्त शासकीय नजूल भूमि में से कई व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया था।

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