6 November 2024
बलरामपुर में आईपी अधिकारियों की छापेमारी,दुकान-गोदाम से नकली फेवीक्विक व विदेशी सिगरेट जब्त…. कॉपीराइट एक्ट के तहत होगी कार्रवाई,इंडोनेशिया में बनी सिगरेट मे अंकित नहीं थी कोई वैधानिक चेतावनी
कार्रवाई क्राइम प्रशासन राज्य शिकायत

बलरामपुर में आईपी अधिकारियों की छापेमारी,दुकान-गोदाम से नकली फेवीक्विक व विदेशी सिगरेट जब्त…. कॉपीराइट एक्ट के तहत होगी कार्रवाई,इंडोनेशिया में बनी सिगरेट मे अंकित नहीं थी कोई वैधानिक चेतावनी

अंबिकापुर.आईपी अधिकारियों  ने बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित जायसवाल पान भंडार और गोदाम में छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली फेवीक्विक और विदेशी सिगरेट बरामद किया गया है। जिसकी कीमत करीब 1 लाख से अधिक बताई गई है। छापेमारी में आईपी के अधिकारी और रामानुजगंज थाने के अधिकारी शामिल थे।

जानकारी के अनुसार पिडिलाइट कंपनी के नकली प्रोडक्ट रामानुजगंज क्षेत्र में बेचे जाने की शिकायत पर डीलर अभय जायसवाल के गोदाम और दुकान में बुधवार दोपहर बाद छापेमार कार्रवाई की गई। गोदाम और दुकान से 17362 नग नकली फेवीक्विक और इंडोनेशिया का सिगरेट बरामद किया गया। आईपी के अधिकारी ने संचालक अभय जायसवाल को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की।
आईपी के जोनल हेड श्री चक्रवती ने बताया कि उनकी टीम बिहार, ओडिशा, झारखंड, असम और छत्तीसगढ़ में कॉपीराइट उल्लंघन की जांच करती है। संचालक के खिलाफ कॉपी राइट एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।
इस दौरान इंडोनेशिया में बनी लगभग तीन पेटी सिगरेट  बरामद की गई है। आईपी के जोनल हेड श्री चक्रवती ने बताया कि सिगरेट में कोटपा एक्ट के तहत नियमानुसार किसी भी तरह की कोई चेतावनी अंकित नहीं थी, जबकि भारत देश में बिकने वाले तंबाकू उत्पादों में सीधे तौर पर कैंसर और घातक दुष्प्रभाव की चेतावनी अंकित होती है। विदेशी सिगरेट के मामले में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में थाना प्रभारी ललित यादव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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