Sarguja express ….
अम्बिकापुर। कोरोनाकाल में वायरोलॉजी लैब में संविदा में नियुक्त विभिन्न पद के कर्मचारियों की संविदा सेवा वृद्धि शासन के अनुमति के बगैर तथा शासन आदेश की अवहेलना कर किये गये अनियमितता की शिकायत छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सरगुजा के प्रदेश महामंत्री अनिल कुमार पांडेय ने मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता से की है।
शिकायत में बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कोरोनाकाल में वायरोलॉजी लैब के स्थापना हेतु प्रदेश के लगभग 04-05 चिकित्सा महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु निर्देश जारी किया गया था। शासन के निर्देश का पालन करते हुये चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राप्त निर्देशानुसार विभिन्न पदों पर 6 माह हेतु संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी। 6 माह पश्चात् आवश्यकता को देखते हुये कर्मचारियों की संविदा सेवावृद्धि हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रस्ताव अनुसार छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 5 अक्टूबर 2021 को 1 वर्ष सविदा अवधि बढ़ाये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।
संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा 9 मार्च वर्ष 2023 को
पत्र जारी कर समस्त अधिष्ठाता को निर्देशित किया गया था कि जब तक नियमित भर्ती शासन द्वारा नहीं की जाती तब तक भर्ती नियम के अनुरूप अर्हता रखने वाले कर्मचारी यथावत कार्य करते रहेंगे तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि पद संरचना अनुरूप अतिरिक्त मानव संसाधन की भर्ती कदापि नहीं करेंगे।
कार्यालय अधिष्ठाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) द्वारा मानमानी तरीके से उच्च कार्यालय / अधिकारियों के आदेश का अवहेलना करते हुये वायरोलॉजी लैब में बगैर अनुमति सेटअप में स्वीकृत पद के विरुद्ध ज्यादा कर्मचारियों की संविदा अवधि बढ़ाकर कार्य लिया जा रहा है जबकि संचालक द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया था कि पदसंरचना सेटअप) से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जावेगी।
आरोप… भ्रष्टाचार का सेटअप
छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि शासन के निर्देशों का अवहेलना करते हुये अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने / भ्रष्टाचार कर सेटअप में स्वीकृत 07 पद के विरुद्ध 30 से ज्यादा कर्मचारियो का वेतन शासन के बगैर अनुमति प्राप्त किये चिकित्सा महाविद्यालय में स्वीकृत अन्य पदों से वेतन आहरण किया जाता रहा है। जिसमें शासन को करोडो रूपये का वित्तीय भार/ नुकसान हुआ है जो गभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी आता है।
दोषी पर हो कार्रवाई
छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री ने अधिष्ठाता को सौपे ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि 2 अप्रैल वर्ष 2025 को संविधान में कार्यरत कर्मचारियों की संविदा सेवा वृद्धि निरस्त करते हुए पूर्व में की गई अनियमित की जिम्मेदारी तय कर दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ शासन को हुए आर्थिक नुकसान की जांच आंकलन कराकर वसूली की कार्रवाई भी किए जाने की मांग की गई है।