21 April 2025
गंगापुर में 60 से अधिक परिवारों को बेदखली का अंतिम नोटिस
आदेश आरोप प्रशासन मांग राज्य विरोध

गंगापुर में 60 से अधिक परिवारों को बेदखली का अंतिम नोटिस

Sarguja express ….

अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज को आबंटित करने प्रस्तावित भूमि पर कब्जा, जल्द हो सकती है कार्रवाई

अंबिकापुर । गंगापुर में मेडिकल कॉलेज के सामने शासकीय भूमि पर काबिज 60 से अधिक परिवारों को जिला प्रशासन ने बेदखली का नोटिस जारी किया है। यह भूमि नजूल मद में दर्ज है। यहां पहले भी प्रशासन ने सर्वे करते हुए 10 परिवारों का कब्जा हटाया था। सामने की भमि को भी मेटिकल कॉलेज को आवंटित करने के
लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रशासन के नोटिस से हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर के नजूल न्यायालय से गंगापुर खुर्द के शासकीय नजूल भूमि खसरा नंबर 1/1 में काबिज सभी कब्जाधारियों को बेदखली का आदेश 04 अप्रैल 2025 की तिथि में जारी किया गया है। नोटिस में सभी कब्जाधारियों को कब्जा 08 अप्रैल 2025 तक हटा लेने का आदेश दिया गया है। इसके बाद प्रशासन एकतरफा कार्रवाई करेगा। यह भूमि मेडिकल कॉलेज को आबंटित करने के लिए प्रस्तावित है।
नजूल की उक्त भूमि पर काबिज लोगों को दावा है कि वे कई सालों से यहां बसे हैं। उन्हें बेदखली का नोटिस 07 अप्रैल को अर्थात सोमवार को मिला है। उन्हें कब्जा को लेकर पक्ष रखने का समय भी नहीं दिया जा रहा है, और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही की गई है। इससे लोगों में भय के साथ आक्रोश भी है। बेदखली का अंतिम नोटिस मिलने के बाद कभी भी कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि कब्जाधारियों को दस्तावेज दिखाने का पर्याप्त अवसर दिया गया। कब्जाधारी कब्जे को लेकर या मकानों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज अब तक प्रस्तुत नहीं कर सके हैं।

सुसाशन तिहार में सौंपा ज्ञापन

पूर्व पार्षद बालकेश्वर तिर्की के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। पूर्व पार्षद ने बताया कि ग्रामीण वहां तब से बसे हैं, जब यह पंचायत में आता था। आनन-फानन में नोटिस देकर हटाना उचित नहीं है। प्रशासन कब्जा हटाने से पहले कब्जाधारियों की व्यवस्था करे।

08 अप्रैल के बाद हो सकती है कार्रवाई

नोटिस में नजूल तहसीलदार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 8 अप्रैल 2025 तक स्वयं कब्जा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। इस दौरान यदि कोई सामग्री बरामद होती है, तो उसे राजसात कर लिया जाएगा और कार्यवाही में हुई खर्च की वसूली भी संबंधित व्यक्तियों से भू-राजस्व की भांति की जाएगी। यह आदेश अंतिम बेदखली आदेश है।

पहले तोड़े गए थे 10 मकान

प्रशासन ने 10 माह पूर्व कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज को आबंटित जमीन में काबिज 10 लोगों के मकानों को तोड़ दिया था। तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध नहीं हुआ। लेकिन जहां 60-70 मकान बनें हैं, वहां बड़ी संख्या में लोग निवारसत हैं। प्रशासन द्वारा कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है।

 

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