13 January 2026
Big ब्रैकिंग…..रक्तदान की कालाबाजारी रोकने सख्त निर्देश, निजी ब्लड बैंकों पर कड़ी निगरानी…. करना होगा इन नियमों का पालन…. सरगुजा कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया निर्देश
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Big ब्रैकिंग…..रक्तदान की कालाबाजारी रोकने सख्त निर्देश, निजी ब्लड बैंकों पर कड़ी निगरानी…. करना होगा इन नियमों का पालन…. सरगुजा कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया निर्देश

Sarguja express…..

अम्बिकापुर।  30 सितंबर 2025 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में ब्लड बैंक से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक के परिपेक्ष में व बैठक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) एवं रेड क्रॉस द्वारा रक्तदान की कालाबाजारी को लेकर उठाए गए  गंभीर सवाल उठाए को लेकर कलेक्टर सरगुजा के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ द्वारा जिले में रक्तदान व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्देशानुसार, निजी ब्लड बैंक द्वारा आयोजित किए जाने वाले रक्तदान शिविर की पूर्व सूचना शासकीय ब्लड बैंक इकाई को देना अनिवार्य होगा। साथ ही, रक्तदान के दौरान एकत्रित विभिन्न रक्त समूहों का न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग शासकीय ब्लड बैंक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी निजी एवं नोडल ब्लड बैंक संचालकों को इसका कड़ाई से पालन करना होगा।
निजी ब्लड बैंकों द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की जानकारी कम से कम दो दिवस पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला औषधि निरीक्षक को लिखित या ई-मेल के माध्यम से देना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह जानकारी सरगुजा जिला ब्लड कोआर्डिनेशन समिति व्हाट्सएप ग्रुप में भी साझा की जाएगी।
रेड क्रॉस इकाई जिला सरगुजा को शासकीय ब्लड बैंक परिसर में बैनर, फ्लेक्स एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों को रक्तदान शिविरों की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, रक्तदान से पूर्व दो आवश्यक परीक्षण तथा रक्तदान के बाद पांच परीक्षण अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराया जा सके।जिला स्तरीय समिति प्रत्येक 15 दिन में रैंडम निरीक्षण कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजेगी।

हेल्पलाइन रहेगी 24 घंटे चालू

रक्तदान की कालाबाजारी से संबंधित सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस सहायता केंद्र एवं संबंधित थानों को सूचित कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चालू रहेगी. किसी भी समय उक्त मामले को लेकर शिकायत की जा सकेगी.

समाज के लिए उठाया गया सराहनीय कदम- डॉक्टर अर्पण

इस निर्देश को लेकर आईएमए के सचिव डॉ अर्पण सिंह ने कहा कि आईएमए की इस नेक पहल से समाज के लिए उठाया गया यह सराहनीय कदम है. इस निर्देश से जरूरतमंद लोगों को फायदा होगा. रक्तदान की कालाबाजारी को लेकर जो भी शिकायतें सामने आ रही थी वह दूर होगी.

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