3 December 2025
व्याख्याता राजेन्द्र देवांगन अनुशासनहीन आचरण पर निलंबित — सरगुजा संभाग कमिश्नर ने जारी किया आदेश
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व्याख्याता राजेन्द्र देवांगन अनुशासनहीन आचरण पर निलंबित — सरगुजा संभाग कमिश्नर ने जारी किया आदेश

Sarguja express…..

अम्बिकापुर, / सरगुजा संभाग कमिश्नर कार्यालय ने शासकीय विद्यालय में लगातार अनुशासनहीन व्यवहार, सहकर्मियों से विवाद और विद्यालयीन माहौल को प्रभावित करने के आरोप में श्री राजेन्द्र कुमार देवांगन, व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. बसंतपुर (जिला बलरामपुर-रामानुजगंज) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा भेजे गए प्रस्ताव और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, वाड्रफनगर द्वारा की गई जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस जांच प्रतिवेदन दिनांक 10.10.2025 में पाया गया कि विद्यालय में पदस्थ श्री देवांगन एवं अन्य सहकर्मियों के बीच लगातार आपसी विवाद की स्थिति बनी रहती है। इन विवादों का प्रतिकूल प्रभाव विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ रहा था।

कलेक्टर ने अपनी अनुशंसा में बताया कि श्री देवांगन के बारंबार अनुशासनहीन आचरण से विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियाँ बाधित हो रही थीं। वे अक्सर सहकर्मियों से उलझते रहते थे और विद्यालय के वातावरण को दूषित कर रहे थे।

प्रकरण की संपूर्ण समीक्षा के बाद कमिश्नर सरगुजा ने माना कि श्री देवांगन का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इस आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। आदेशानुसार निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा कार्यालय, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर निर्धारित किया गया है।

कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि यह निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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