अंबिकापुर। बलरामपुर जिले में बीती रात पुलिस
को बलंगी क्षेत्र के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के बार्डर क्षेत्र में जुआं फड़ संचालित होने की सूचना मिली। जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस को 11 जुआरियों को पकड़ने में सफलता मिली। जुआरियों के पास से 90 हजार नगद सहित 12 मोबाईल, दो कार एवं सात मोटरसायकल बरामद किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक बलरामपुर डॉ लाल उमेद सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि बलंगी क्षेत्र में पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के बार्डर क्षेत्र में जुआं फड़ संचालित हो रहा है। सूचना प्राप्त उन्होंने तत्काल आरोपियों की धर-पकड़ के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑपरेशन), बलरामपुर शैलेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में जिला बल एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम को मौके के लिए रवाना किया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीम के साथ चौकी बलंगी क्षेत्र में पहुंचकर पुलिस टीम को मुबखिर की सूचना से अवगत कराकर घटना स्थल ग्राम करों में रेड कार्यवाही की। रेड कार्यवाही में ग्राम करों के रोहिणी जायसवाल के घर के पास जंगल में जुआरियों को जुआ खेलते मौके पर धर दबोचा गया। जुआं खेलते हुए पकड़े गए आरोपी में करुणा शंकर पिता रामवृक्ष उपाध्याय 45 वर्ष निवासी सरना थाना रघुनाथनगर, इन्द्रमन सिंह पिता स्व नायब सिंह 43 वर्ष निवासी सरना थाना रघुनाथनगर, रोहिणी प्रसाद जायसवाल पिता स्व श्याम जायसवाल निवासी करी चौकी बलंगी जिला बलरामपुर, रामसजीवन साह पिता हीरालाल साह 50 वर्ष निवासी दूषा थाना बैढन जिला सिंगरौली मप्र, अम्बालिकेश्वर पिता स्व बाबूराम जायसवाल निवासी उरती थाना बैढन जिला सिंगरौली, जमीरउद्दीन पिता सलीमुददीन 52 वर्ष निवासी बैकुठपुर जिला कोरिया, राजाराम साहनी पिता भवानी साहनी 40 वर्ष , प्रभाकर प्रसाद जायसवाल पिता स्व ब्रम्हानन्द जायसवाल निवासी उरती थाना बैढन जिला सिंगरौली, मो. सलमान पिता इरफान 30 वर्ष निवासी बैकुठपुर जिला कोरिया एवं राजेश कुमार देवांगन पिता किशुन प्रसाद 43 वर्ष निवासी रघुनाथनगर जिला बलरामपुर सही अन्य शामिल हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने नगद 90 हजार रूपये, 12 नग मोबाईल कीमती एक लाख इक्कीस हजार रुपये, एक स्कार्पियो वाहन कीमती लगभग सात लाख रुपये, एक ईको स्पोर्टस कार कीमती पांच लाख रुपये, सात नग मोटर सायकल कीमत पांच लाख चालीस हजार रुपये यानी कुल मिलाकर 19 लाख 51 हजार रुपये की जप्ती की गई है। आरोपियों के विरुद्ध रघुनाथनगर में अपराध क्रमांक 00/2023, छत्तीसगढ़ जुआं (प्रतिशेध) अधिनियम 2022 की धारा 3 (2) को विधिवत गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया गया।