सौर पैनल लगवाने के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर 6 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री…मझवार परिवार ने लगाया आरोप, उदयपुर थाने में की शिकायत,कहा जमीन के बदले एक रुपए भी नहीं मिला
उदयपुर। सरगुजा जिला के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम मानपुर में एक मझवार परिवार ने सौर पैनल लगवाने के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर 6 एकड़ जमीन का फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया है। मझवार परिवार ने पुलिस थाना उदयपुर में उक्त मामले की लिखित शिकायत करते हुए इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।मझवार परिवार ने कहा की जमीन के बदले उन्हें एक भी रुपए नहीं मिला और पर यह लोग कहीं शिकायत करने पर घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दे रहे है।
उदयपुर पुलिस को सौंपे ज्ञापन में मझवार परिवार के सदस्य आवेदक बोधराम मझवार ने आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है कि मानपुर गांव के ही विजय उम्र लगभग 40 वर्ष, सतीश उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम सायर,अमर साय निवासी ग्राम – पेण्डरखी एवं अंबिकापुर नगर के गंगापुर खुर्द निवासी दोमनिक टोप्पो
आज से लगभग एक वर्ष पूर्व बोधराम मझवार
के घर ग्राम – मानपुर आये तथा बोले की तुम्हारे जमीन में सौर पैनल लगवाना है, अपने जमीन का कागज दो।बोधराम ग्राम का जान पहचान का व्यक्ति है, विश्वास करके अपने घर से जमीन का जो भी कागज था सभी को दे दिया। उसके पश्चात उक्त चारों लोग बोधराम मझवार को मोटर सायकल में बैठाकर अम्बिकापुर कोट में ले गये तथ कई कागज में दस्तखत (अंगूठा निशानी) लगवाये, फिर वहां से वापस आते समय लखनपुर में रुके तथा होटल में, मछली इत्यादि खिलाये एवं अंग्रेजी शराब भी पिलाये,उसके पश्चात अनावेदकगण तथा आवेदक अपने गृह ग्राम मानपुर वापस आ गये, अनावेदकगण के द्वारा आवेदक को बताया गया कि तुम्हारे नाम पर सौर पैनल लगाने का आवेदन कर दिये हैं, सौर पैनल तुम्हारे जमीन में लगवा देंगे।
आवेदक बोधराम मझवार 3 जुलाई 2023 को के.सी.सी. ऋण लेने के उद्देश्य से छ.ग.रा.ग्रा. बैंक की शाखा – उदयपुर आया और बैंक के समक्ष ऋण के संबंध में जानकारी लेना चाहा तो बैंक शाखा के द्वारा आवेदक से जमीन के कागजात की मांग की गई, तो आवेदक अपने मानपुर एवं सायर स्थित भूमि का कागज प्राप्त करना चाहा, तब आवेदक को पता लगा की आवेदक के सायर स्थित खाते की भूमि में से 6 एकड़ भूमि का अनावेदक लोग आवेदक का आम मुख्तार बनाकर विक्रय कर दिया गया है। आवेदक को यह भी ज्ञात हुआ है कि न्यायालय तहसीलदार उदयपुर के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में नामांतरण हेतु ईश्तहार जारी किया गया है, जिसमें 28 जून 2023 को उपरोक्त भूमि के नामांतरण हेतु कार्यवाही होने के संबंध में तथा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने बाबत् लेख किया गया है। जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं होने के कारण आवेदक उक्त तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। आवेदक द्वारा अनावेदक से बोला कि मेरे पट्टा को क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे के.सी. सी. का ऋण लेना है, तो अनावेदक गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा है।मझवार परिवार ने अपनी भूमि वापस दिलाए जाने की मांग की है।