22 November 2024
विधानसभा निर्वाचन 2023…80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी घर पहुंच मतदान की सुविधा, जिले में कुल 172 मतदाता करेंगे होम वोटिंग
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विधानसभा निर्वाचन 2023…80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी घर पहुंच मतदान की सुविधा, जिले में कुल 172 मतदाता करेंगे होम वोटिंग

मतदान दल के अधिकारी-कर्मचारियों को होम वोटिंग तथा पोस्टल बैलेट के संबंध दिया गया प्रशिक्षण

अम्बिकापुर ।
 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में शनिवार को लाइवलीहुड कॉलेज में विशेष मतदान दलों को 80 से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली होम वोटिंग तथा पोस्टल बैलेट की सुविधा के संबंध प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में नगर निगम आयुक्त तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री अभिषेक कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 से अधिक आयु वर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को घर पहुंच मतदान की सुविधा दी जा रही हैं। जिस कार्य के लिए आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण को गम्भीरतापूर्वक लें तथा विशेष सावधानियों के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। पोस्टल बैलेट एवं होम वोटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत अवगत कराएं। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन कार्य में लगे मतदान अधिकारियों कर्मचारियों को होम वोटिंग की गोपनीयता के सम्बंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया।

जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांग योग्यजन कुल 172 मतदाता करेंगे होम वोटिंग

जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग कुल 172 मतदाता होम वोटिंग करेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 09 लुण्ड्रा में 54, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10 अम्बिकापुर में 72 और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 11 सीतापुर में 46 योग्यजन मतदाताओं को चिन्हांकित किया गया है। जिनके द्वारा होम वोटिंग किया जाएगा। इसमें 80 प्लस आयु वर्ग से 141 मतदाता और दिव्यांग मतदाता में 31 मतदाता शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग मतदान में अपनी भागीदारी से ना छूटे, इसके लिए घर-घर जाकर मतदान (होम वोटिंग) का विकल्प दिया गया है। इसके अंतर्गत 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को मतदान करने हेतु डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। अब इन वर्गों के ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केन्द्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने को असमर्थ पाते हैं, वे फॉर्म 12 घ भरकर डाक मतपत्र के विकल्प का चयन कर सकते हैं।  डाक मतपत्र के विकल्प का चयन करने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सम्बंधित मतदाता को डाक मतपत्र जारी करते हैं। इस श्रेणी के मतदाताओं के लिए विशेष मतदान दल का गठन किया गया है। मतदान दल द्वारा ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनका मतदान कराया जाएगा। विशेष गठित मतदान दल द्वारा मतदाता को उनके घर में मतदान कराने की तिथि के बारे में पूर्व में ही सूचित किया जाएगा, जिससे मतदाता मतदान हेतु घर में उपस्थित रहे। यदि किसी कारणवश मतदाता उस दिन अपने घर में उपलब्ध नहीं है, तो पुनः अपने अगले दौरे की तिथि एवं समय की सूचना देकर मतदान दल द्वारा मतदाता का मत प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। मतदान दलों के ऐसे प्रत्येक दौरे की जानकारी सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी। जिससे कि वे स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि व बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से पूरी प्रक्रिया का अवलोकन कर सकेंगे।

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