Sarguja express
अंबिकापुर… कर्मचारियों के हित में इतने निर्णय लिए जाने के उपरान्त भी एनएचएम के कई कर्मचारियो के आज दिनांक तक अनाधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित रहने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सचिव ने सभी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि
यह न केवल एक लोक-सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति अवहेलना है बल्कि आमजन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को देखते हुए मानवीय आधार पर भी पूर्णतः अस्वीकार्य है। लोकहितार्थ उक्त सम्बन्ध में स्वास्थ्य सचिव ने जारी पत्र में कहा है कि

18 अगस्त 2025 से जिला के सभी अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को प्राकृतिक न्याय के तहत दिनांक 29.08.2025 को कारण बताओं नोटिस जारी कर स्पष्ट रूप से अपने कार्यालय में उपस्थिति दिये जाने के समबन्ध में सूचित किया गया था कि उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा उन्हे सेवा से पृथक किया जा सकता है, पुनः निर्देश जारी किया जाए कि जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संपादित किये जाने हेतु दिनांक 16 सितम्बर 2025 तक कार्यालयीन समय के अंतर्गत अपने कार्यालय में उपस्थिति देवें । इसके बावजूद भी उपस्थिति नहीं देने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी को राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति-2018 के खंड 34.2 के अनुसार एक माह का नोटिस देते हुये सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाय, तथा इससे होने वाले रिक्तियों पर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए ।
कार्य नहीं तो वेतन नहीं
स्वास्थ्य सचिव ने जारी पत्र में कहा है कि एनएचएम संविदा कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं मानव संसाधन नीति-2018 के खंड 34.3 का उल्लंघन है एवं कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः पूर्व में प्रेषित निर्देशानुसार कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत का पालन करते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि के वेतन / मानदेय का भुगतान किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को नहीं किया जाये ।

