अम्बिकापुर। आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी द्वारा बलरामपुर वनमंडल में वारवेट वायर सप्लाई किए बिना 29,10,900 रुपए का भुगतान करने का आरोप लगा परिवाद दायर किए जाने पर न्यायालय द्वारा ट्रेडिंग कंपनी और वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने आरोप लगाया कि वन मंडलाधिकारी वन मंडल बलरामपुर द्वारा मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी को 16 जनवरी 2022 को के विभागीय मद से सहायक सुरक्षा कार्य हेतु 36250 किलोग्राम बरबेट वायर का प्रदाय करने हेतु आदेश दिया गया था एवं 5 फरवरी 2022 को कैंपर मद से हाईटेक नर्सरी में सुरक्षा कार्य हेतु 6912 किलोग्राम चैनलिंक का प्रदाय आदेश जारी किया गया था, जिसमें दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा मात्र 50,50 किलोग्राम चैन लिंक फैंस प्रदाय किया गया। 1862 किलोग्राम चैन लिंक फैंस आदेश के अनुसार प्रदाय नहीं किया गया जबकि दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा आदेशित मात्रा का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया गया था जिसके संबंध में वन मंडलाधिकारी बलरामपुर के द्वारा दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी अंबिकापुर को दिनांक 8 अगस्त 2022 को पत्र क्रमांक 1830 लिखा गया तथा 1862 किलोग्राम चैन लिंक फैंस प्रदाय करने हेतु बोला गया लेकिन उसके बाद भी दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा सामग्री प्रदान नहीं किया गया, जिसके कारण दिनांक 20 अगस्त 2022 एवं 17 अक्टूबर 2022 को भी वन मंडलाधिकारी बलरामपुर वन मंडल के द्वारा पत्र लिखकर सामाग्री प्रदाय किए जाने का निर्देश दिया गया, लेकिन उसके उपरांत दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा शासन से राशि प्राप्त करने के बाद भी सामग्री प्रदाय नहीं किया गया तथा शासकीय राशि का गबन दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा वन मंडल के अधिकारियों के साथ मिलकर किया गया तथा सामग्री दिए बगैर ही फर्जी बिल बाउचर प्रस्तुत कर लाखों रुपए की राशि आहरण कर लिया। जिसमें मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर के अलावा वन मंडलाधिकारी कार्यालय के राशि भुगतान करने वाले अधिकारी भी जिम्मेदार है क्योंकि किसी भी सामग्री को प्रदाय करने के उपरांत ही संबंधित वन परीक्षेत्राधिकारी एवं उप वन मंडलाधिकारी के द्वारा सामाग्री प्रदाय करने के संबंध में एनओसी प्रदाय किया जाता है तथा हस्ताक्षर कर वन मंडलाधिकारी को प्रदाय किया जाता है तो ही राशि का भुगतान किया जाता है लेकिन दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर को दो बिल में कुल राशि 29,10 900 रुपए का भुगतान संबंधित वन मंडलाधिकारी के द्वारा बिना जांच पड़ताल किए कर दिया गया एवं शासन के साथ धोखाधड़ी एवं चीटिंग की गई तथा शासकीय राशि का गबन सुनियोजित तरीके से किया गया जो कि आपराधिक कृत्य है जिस के संबंध में दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी सदर रोड अंबिकापुर के प्रोपराइटर एवं वन मंडलाधिकारी कार्यालय के राशि भुगतान करने वाले अधिकारी एवं शासकीय राशि गबन करने तथा फर्जी बिल वाउचर बनाने के संबंध में थाना बलरामपुर में दिनांक 5/4 /2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था लेकिन थाना प्रभारी बलरामपुर के द्वारा कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया जिसके कारण पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के समक्ष दिनांक 8/5/ 2023 को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने का निवेदन किया गया लेकिन पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी कोई कार्यवाही घोटाले बाजों के विरुद्ध नहीं की गई। जिसके कारण डीके सोनी अधिवक्ता के द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी बलरामपुर के न्यायालय में धारा 156(3)दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद पेश किया गया एवं एवं दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी तथा कूट रचित दस्तावेज तैयार करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 409, 420, 419, 467, 468 एवं 471 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किए जाने का निवेदन न्यायालय से किया गया ।
जिसमे न्यायालय के न्यायाधीश श्री दीपक कुमार शर्मा के द्वारा दिनाक 5//7/23 को आदेश दिया गया की थाना प्रभारी बलरामपुर शिकायतकर्ता शिकायतकर्ता के आवेदन पर प्रथम सूचना पर दर्ज करते हुए अन्वेषण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करें। उक्त आदेश की प्रति थाना बलरामपुर एवं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर की ओर प्रेषित करते हुए मामले में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।