Sarguja express….
रामानुजगंज ।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुभ्रा पचौरी ने नाबालिक पीड़िता के साथ गैंगरेप करने के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20000 रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
न्यायालीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता अपने दीदी के यहां शादी सम्मिलित होने 7.6.2023 को गई थी इसी दौरान दिन में 11:30 बजे शादी के कार्यक्रम के दौरान वह नाच रही थी। जिसे अभियुक्तों ने देखा व दोपहर 2बजे अभियुक्त विनोद एक्का उम्र 25 वर्ष, चंद्र प्रकाश मिंज उम्र 25 वर्ष संदीप तिर्की उम्र 19 वर्ष हंसपुर थाना करौंधा के रहने वाले हैं सभी एक राय होकर नाबालिक पीड़िता को आइसक्रीमखिलाने के बहाने जबरदस्ती ले जाना चाह रहे थे वह नहीं जाना चाह रही थी जबरदस्ती उसे स्कूटी में बैठा कर ले गए एवं जंगल के किनारे बांध के पास बारी-बारी से तीनों युवकों के द्वारा बलात्कार किया गया। वही उसे रात्रि 10 बजे किसी को नहीं बताने की बात धमकी देते हुए कहते हुए घर में छोड़ दिया गया। पीड़िता के द्वारा घटना के दूसरे दिन लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई जिस पर धारा 363, 376 घ और पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 के तहत प्राथमिक की दर्ज की गई। कुसमी थाना के द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र गुप्ता के द्वारा पैरवी की गई। लोक अभियोजक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुभ्रा पचौरी के द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।