19 September 2025
….तत्कालीन जिपं सीईओ नूतन कंवर के विरुद्ध मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पेश
प्रशासन बड़ी खबर राज्य शिकायत सूचना

….तत्कालीन जिपं सीईओ नूतन कंवर के विरुद्ध मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पेश

Sarguja express…..

अंबिकापुर.तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा नूतन कंवर  के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय मे अधिवक्ता डीके सोनी ने परिवाद पेश किया है.मामला सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध ग्राम पंचायतों में गलत तरीके से बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन, वजन मशीन बाजार दर से काफी अधिक दर पर नियम विरुद्ध तरीके से क्रय कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय राशि का गबन करने का है.

आरोप  लगाया गया है कि नूतन कंवर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा एवं सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायतों में गलत तरीके से बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन, वजन मशीन बाजार दर से काफी अधिक दर पर नियम विरुद्ध तरीके से क्रय कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराए जाने हेतु डॉक्टर डी.के. सोनी अधिवक्ता द्वारा एक शिकायत आवेदन थाना प्रभारी सिटी कोतवाली अंबिकापुर के समक्ष दिनांक 17/07/2025 को प्रस्तुत किया गया जिसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया गया था उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण दिनांक 6/9/25को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय अंबिकापुर के न्यायालय में धारा 175भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023के तहत परिवाद पेश किया गया है
उक्त परिवाद में यह लेख किया गया कि सरगुजा जिले के 7 जनपद पंचायतों के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन व वजन मशीन क्रय करने हेतु प्रस्तावित था तथा प्रत्येक जनपद पंचायतों के एक ग्राम पंचायत में उपरोक्त मशीनों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्रय किया जाना था। जिसके लिए कार्यालय मिशन संचालक राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रायपुर के द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु नियमित मद से हार्डवेयर मद में व्यय हेतु दिनांक 27.4.2023 को सरगुजा जिले के लिए 855 लख रुपए आवंटित किया गया था।
कार्यालय मिशन संचालक राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रायपुर वर्ष 2024-25 हेतु नियमित मद से हार्डवेयर मद में व्यय हेतु दिनांक 22.4.2024 एवं 23.8.2024 सरगुजा जिले के लिए 465.17 एवं 747.50 लख रुपए आवंटित किया गया था।
तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा श्री नूतन कंवर के द्वारा दिनांक 8.1.2024 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत आपूर्ति किए जाने किए गए सामग्रियों जिसमें बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन, वजन मशीन शामिल है के भुगतान हेतु शाखा प्रबंधक आइसीआइसीआइ बैंक रायपुर को पत्र भेजकर सभी जनपदों के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत के खाते में राशि ट्रांसफर किया गया कुल राशि 89,60,000/- रुपए का भुगतान किया गया।
तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा श्री नूतन कंवर के द्वारा दिनांक 29.9.2023 को प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक 4030 के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी जनपद पंचायत सीईओ उदयपुर को नियुक्त किया गया जिसमें काफी नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया गया इसी प्रकार पत्र क्रमांक 4070 के माध्यम से जनपद पंचायत सीईओ लखनपुर, पत्र क्रमांक 4016 के माध्यम से जनपद पंचायत सीतापुर, पत्र क्रमांक  4014 के माध्यम से जनपद पंचायत बतौली, पत्र क्रमांक 4012 के माध्यम से जनपद पंचायत लुण्ड्रा एवं पत्र क्रमांक 5378 के माध्यम से जनपद पंचायत अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया तथा उक्त क्रय नियम में काफी शर्तों एवं नियमों का उल्लेख किया गया।
तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा अंबिकापुर के द्वारा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी ग्राम पंचायतों से जिला पंचायत सरगुजा में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधक सामग्री क्रय के संबंध में देयक भुगतान हेतु पत्र लिखवाया गया एवं उसका फॉर्मेट सभी जनपद सीईओ को प्रदान किया गया तथा यह बोला गया कि ग्राम पंचायत के सरपंच , सचिवों से उक्त फॉर्मेट में पत्र दिलाकर राशि की मांग की जाए।
सरगुजा जिले के सभी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत में जो सामग्री  बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन व वजन मशीन दिए गए हैं उसका आज दिनांक तक कोई भी उपयोग नहीं हुआ है तथा कबाड़ के रूप में पूरी सामग्री परिवर्तित हो रही है एवं श्री नूतन कंवर के लापरवाही एवं मोटी कमीशन के कारण शासन को लाखों रुपए की क्षति उठाना पड़ा है उपरोक्त सामग्रियों कंडम स्थिति में पड़े हैं।
श्री नूतन कंवर के द्वारा सभी जनपद सीईओ से मिली भगत कर मोटी कमीशन प्राप्त करने हेतु नियमों के विपरीत जाकर उपरोक्त बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन, वजन मशीन को क्रय किया गया है वास्तव में जिस कंपनी और जिस ग्रेड का उपयोग मशीन सप्लाई किया गया है उसकी वास्तविक कीमत सभी सामग्रियों का टैक्स सहित 3,60,000/- रुपए होता है जिससे यह प्रमाणित है कि उपरोक्त सामग्री का वास्तविक दर 3,60,000/- रुपए है जबकि उपरोक्त सामग्रियों को श्री नूतन कंवर के द्वारा जनपद सीईओ और ठेकेदार/सप्लायर से मिली भगत कर मोटी कमीशन प्राप्त करने के लिए 16,00,000/- रुपए में क्रय किया गया है जो की साफतौर पर शासकीय राशि का गबन है।
<            श्री नूतन कंवर के द्वारा जनपद सीईओ के माध्यम से जेम पोर्टल से उपरोक्त सामग्रियों का खरीदी करने हेतु आदेश कराया था जबकि जिस अवधि में उपरोक्त सामग्री बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन व वजन मशीन क्रय की गई उक्त अवधि में जेम पोर्टल शासन के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था और उस जेम पोर्टल से कोई भी सामग्री को
क्रय नहीं किया जा सकता लेकिन शासन के आदेश और निर्देश के विपरीत जाकर श्री नूतन कंवर के द्वारा सुनियोजित तरीके से जनपद सीईओ और ठेकेदार/सप्लायर से मिली भगत का शासकीय राशि का दुरुपयोग करने के उद्देश्य एवं शासकीय राशि का गबन करने हेतु उपरोक्त सामग्री क्रय की गई।

सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि उपरोक्त जेम पोर्टल के कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध में जिन सामग्रियों के आदेशकर्ता खरीददार का विवरण दिया गया है उसमें सीईओ जनपद पंचायत अंबिकापुर का उल्लेख किया गया है और उसमें जो मोबाइल नंबर 9826117676 अंकित किया गया है वह निलेश कुमार जायसवाल पीओ का नंबर है लेकिन उसी जेम कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध में भुगतान प्राधिकारी का विवरण में भुगतान करने वाले अधिकारी का नाम सीईओ जनपद लुण्ड्रा का उल्लेख किया गया है जिससे यह प्रमाणित है कि उक्त खरीदी में कूटरचना भी श्री नूतन कंवर के सभी जनपद सीईओ एवं सप्लायर से मिले भगत कर किया गया है। सामग्रियों को क्रय कर कबाड़ के रूप में पंचायत के भवनों में रख दिया गया है ना तो उसका कोई उपयोग और ना ही उसका उपभोग किया जा रहा है बल्कि उपरोक्त सामग्रियों की कोई भी आवश्यकता नहीं है लेकिन नूतन कंवर के द्वारा अपना स्वयं एवं अपने चहेतो को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उपरोक्त सामग्रियों को क्रय किया गया और संबंधितो को राशि भुगतान की गई जिसमें काफी मोटी कमिशन श्री नूतन कंवर के द्वारा सप्लायर से प्राप्त की गई.

उपरोक्त संबंध में डी के सोनी के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय अंबिकापुर के न्यायालय में धारा 175भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नूतन कंवर और संलग्न सभी अधिकारियों व सप्लायरों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने हेतु मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिसमें दिनांक 9/9/25को सुनवाई हेतु नियत की गई है

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