अम्बिकापुर।राज्य के जीएसटी विभाग के द्वारा ई- वेबिल के नियमों में बदलाव किया गया है जिसमें पहले जिले के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल परिवहन करने पर ई- वेबिल की आवश्यकता नहीं होती थी लेकिन अब किसी भी स्थान पर कोई भी वस्तु 50 हजार रुपए से अधिक राशि के माल को ले जाने में ई- वे बिल जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है , इस नियम के संदर्भ में कैट एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा ट्रांसपोर्ट संघ के प्रदेश संगठन ने वित्त एवं वाणिज्य मंत्री ओ पी चौधरी से मिलकर इस नियम पर चिंता व्यक्त करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह किया गया था जिसमें कहा गया था कि इज आफ डूइंग व्यापार के नियमों के विरुद्ध यह नियम है , इस नियम से ट्रांसपोर्टरों एवं व्यापारीयों को व्यवसाय संचालन में भारी दिक्कत होगी जिसमें वाणिज्य मंत्री ने पूरे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट संघ एवं व्यापारी संघ के साथ बैठक कर नये नियमों की जानकारी तथा इस नियम में आने वाले दिक्कत के संदर्भ में सुझाव लेकर उसका निराकरण करने तथा नये नियम के प्रावधान में फैल रहे भ्रांति को दूर करने के लिए बोला गया है। जिसमें आज संभागीय संयुक्त उपायुक्त राज्य कर बिलासपुर एवं सरगुजा श्रीमती याचना, सहायक आयुक्त सरगुजा वृत एक की श्रीमती मीना मिश्रा , सरगुजा सहायक आयुक्त वृत दो के मदन राम बड़ा, सहायक आयुक्त बिलासपुर श्रीमती निलमणी टोप्पो ने कैट एवं ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष रविन्द्र तिवारी की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित किया गया जिसमें अम्बिकापुर में ट्रांसपोर्टिंग व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों एवं कर सलाहकारों तथा चार्टर्ड अकाउंटेंटो को इस कार्यशाला में आमंत्रित किया गया था।
इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए सहायक आयुक्त राज्यकर सरगुजा वृत एक की श्रीमती मीना मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा है कि इस नये नियम से किसी ट्रांसपोर्टर को कोई परेशानी नहीं होगी बस आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल भेजते समय ई- वेबिल जारी करना है, इस नियम का उद्देश्य यह है कि व्यापारी सुगमता से व्यापार करे और टेक्स में होने वाले लिकेज को रोका जा सके, उन्होंने कहा कि बोकस बिलींग को पकड़ना इस प्रावधान का मुल उद्देश्य है और आप लोगों से आग्रह है कि समय पर रिटर्न फाइल करें और जो भी टेक्स देयक आ रहा है उसे समय पर जमा करें ,आपके व्यवसाय में कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे से संपर्क करें हम सब मिलकर आपको होने वाले दिक्कत को दुर करेंगे। ट्रांसपोर्टरों के सवालों का जवाब देते हुए मिना मिश्रा ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति गोदाम से दुकान में माल परिवहन कर रहा है तो उसे ई-वेबिल जारी करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें चालान काट कर माल को गोदाम से दुकान या दुकान से गोदामों में भेज सकते हैं लेकिन उसका दायरा भी निर्धारित है।बैठक को संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही संभागीय संयुक्त उपायुक्त राज्य कर श्रीमती याचना ने अपने उद्बोधन में कहा है कि नये नियम सभी के हित में है इस प्रावधान से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी,व्यापार की सुगमता के लिए और टेक्स चोरी को रोकने एवं भय के वातावरण को समाप्त करने के लिए इस प्रावधान को लागू किया गया है, उन्होंने कहा कि कोई भी नियम में संशोधन या बदलाव जनहित में किया जाता है इस प्रावधान से टेक्स चोरी को रोकना तथा बोकस बिलींग को बंद करना यही उद्देश्य है इस नियम को लागू करने से व्यापार सुगम होगा तथा ट्रांसपोर्टरों के माल की जांच होने पर उनके अंदर एक भय व्याप्त होता था वह रूकेगा और कोई भी हमारा अधिकारी अब बिना किसी कारण के परेशान नहीं करेगा , श्रीमती याचना ने सभी कर सलाहकारों तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं ट्रांसपोर्टरों के सवालों का सार्थक जवाब दिये तथा उनकी चिंताओं को दूर किये , बैठक में उपस्थित व्यवसायियों की ओर से मिले सुझाव को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर सलाहकार एवं भाजपा नेता अभीषेक शर्मा ने कहा कि नये नियम से आप सभी भयभीत न हों सरकार की मनसा है कि प्रदेश अपने संसाधनों से आर्थिक रूप से मजबूत हो और राज्य के जीडीपी को तेजी से बढ़ाया जा सके, नये नियम से अफसरशाही को रोका जायेगा और जो अवैध कारोबार करते हैं उसे बंद किया जा सके जिससे कि राज्य में कर संग्रहण को बढ़ा कर राज्य के विकास को गति प्रदान करते हुए देश के विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जा सके इस उद्देश्य कुछ नियमों में बदलाव किया गया है और इस बदलाव से किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । इस कार्यक्रम के मुख्यातिथि श्री रविन्द्र तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि नये नियम से ट्रांसपोर्टरों एवं व्यापारीयों में भय का वातावरण बन गया था परन्तु इस कार्यशाला से सभी शंकाओं को दूर किया गया है उन्होंने कहा है कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है, सरकार की मनसा है कि देश में व्यवस्थित व्यापार हो और कर संग्रहण में कोई दिक्कत न हो तथा फर्जी बिल का लेन-देन रोका जा सके उन्होंने कहा कि देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब का भी दायित्व है कि सरकार द्वारा देश हित में तथा राज्य हित में बनाये जा रहे नये प्रावधानों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें साथ ही रविन्द्र तिवारी ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया की कोई भी नया नियम लागू होता है तो उसे लागू करने में अनेकों चुनौतियां आती हैं इस नियम को लागू कराने में किसी भी ट्रांसपोर्टरों को या व्यवसायियों को बेवजह परेशान न किया जाए यदि उनके कागजात में कोई त्रुटी है तो उसे समझाइस देकर छोड़ना चाहिए उसके उपर कर अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए, नये नियम के संदर्भ में सबसे पहले सभी को जागरूक किया जाना चाहिए जिससे कि डिजिटल माध्यम से ई- वे बिल जारी करते समय कोई त्रुटी हो रही है तो उसे भविष्य में सुधारा जा सके। यदि व्यवसायी के द्वारा जारी किए गए कागजात में कोई त्रुटी है और उसका उद्देश्य सही है तो उसे सुधार करने का मौका देना चाहिए साथ ही त्रुटी सुधार हेतु जानकारी भी देना चाहिए। नये प्रावधानों को लागू करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आम उपभोक्ता पर इसका कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। इस कार्यशाला को कर सलाहकार प्रवीण मित्तल एवं सीए पंकज अग्रवाल ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सीए शरद अग्रवाल, रायपुर सरगुजा ट्रांसपोर्ट, लक्की भारत ट्रांसपोर्ट,अंबे कार्गो केरियर, अम्बिका ट्रांसपोर्ट, नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट,बाम्बे गुड्स केरियर, काके सैनी, आयुष अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, पुरूषोत्तम अग्रवाल के साथ साथ अनेक ट्रांसपोर्ट व्यवसायीयों ने भाग लिया।