अंबिकापुर। चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने के एवज में राशि का लेनदेन प्रमाणित होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर ने सहायक ग्रेड 3 आनंद सिंह यादव को निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधि में उक्त सहायक ग्रेड 3, सिविल सर्जन सम्बद्ध चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. का मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र सीतापुर, जिला सरगुजा होगा। उन्हें मूलभुत नियम-58 के तहत् नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
गौरतलब है कि सिविल सर्जन सम्बद्ध चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा के सहायक ग्रेड 3 आनंद सिंह यादव पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने के एवज में राशि का लेनदेन करने का आरोप प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने लगाया था। पूरे मामले में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जांच की मांग की थी। काफी दिनों से चल रहा है इस मामले को लेकर
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ छ०ग० रायपुर के पत्र क्रमांक/नर्सिंग/एफ01-74/2024/201/नवा रायपुर दिनांक 03.04.024 द्वारा राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आनंद सिंह यादव, सहायक ग्रेड-3. शाखा प्रभारी (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) कार्यालय सिविल सर्जन सम्बद्ध चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर के द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने के एवज में राशि का लेन-देन किया जाना प्रमाणित होने का लेख किया गया है। उक्त कर्मचारी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् उक्त कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।