13 March 2026
घरेलू सिलेंडर के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई, तय समय के बाद ही होगी अगली रिफिल बुकिंग…..जानिए उपभोक्ताओं के लिए जरूरी जानकारी
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घरेलू सिलेंडर के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई, तय समय के बाद ही होगी अगली रिफिल बुकिंग…..जानिए उपभोक्ताओं के लिए जरूरी जानकारी

Sarguja express

गैस सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने अपर कलेक्टर ने ली एजेंसी संचालकों की बैठक

अंबिकापुर। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण देशभर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। सरगुजा जिले में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सर्वर में तकनीकी समस्या आने से गैस बुकिंग की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है, जिससे आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।
इन परिस्थितियों को देखते हुए जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए शुक्रवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर सुनील कुमार नायक ने की। बैठक में जिले की सभी 17 गैस एजेंसियों के संचालक और जिला खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में अपर कलेक्टर ने एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को समय पर और व्यवस्थित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ वितरण व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसी भी उपभोक्ता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक के दौरान एजेंसी संचालकों ने बताया कि नई सॉफ्टवेयर व्यवस्था लागू होने के बाद अब उपभोक्ता एक निश्चित अंतराल के बाद ही अगली रिफिल बुक कर सकेंगे। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता अपनी पिछली रिफिल प्राप्ति के 45 दिन बाद ही अगली बुकिंग कर पाएंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह समय सीमा 25 दिन तय की गई है।
अपर कलेक्टर सुनील कुमार नायक ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि से पहले की गई कोई भी बुकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा का पालन करते हुए ही अपनी अगली रिफिल की ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग कराएं, जिससे गैस वितरण व्यवस्था सुचारू बनी रहे और सभी उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध हो सके।
बैठक में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के मुद्दे पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए। यदि कहीं भी घरेलू सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जाता पाया गया तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने एजेंसी संचालकों को यह भी निर्देशित किया कि वितरण व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखें। सभी गैस एजेंसियों को अपने कार्यालय परिसर के बाहर गैस सिलेंडरों के उपलब्ध स्टॉक और वर्तमान रिफिल दर की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने को कहा गया है, ताकि उपभोक्ताओं को सही और अद्यतन जानकारी मिल सके।
इसके साथ ही एजेंसियों को ऑयल कंपनियों से गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि समय पर जमा कराने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी व्यवस्था को भी प्रभावी बनाया जाए। साथ ही वितरण केंद्रों पर भी पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध रहें, ताकि उपभोक्ताओं को लंबी कतारों में खड़ा न होना पड़े।
बैठक में यह भी कहा गया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं को जागरूक करें और उन्हें तय नियमों के अनुसार ही गैस बुकिंग करने के लिए प्रेरित करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जमाखोरी, कालाबाजारी या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि गैस वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

 

: उपभोक्ताओं के लिए जरूरी जानकारी

ग्रामीण क्षेत्रों में अगली गैस रिफिल बुकिंग पिछली रिफिल के 45 दिन बाद ही संभव होगी।
शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता 25 दिन बाद ही नई बुकिंग कर सकेंगे।
निर्धारित अवधि से पहले की गई बुकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।
गैस एजेंसियों को अपने परिसर के बाहर स्टॉक और रिफिल दर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी व्यवस्था का लाभ लेने की सलाह दी गई है।

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