अंबिकापुर.मनरेगा लोकपाल बलरामपुर के द्वारा तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज को दो प्रकरणों में 2-2 लाख कुल 4 लाख रुपए का अर्थदंड जुर्माना वसूल करने के लिए आदेश किया गया है.
डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दो शिकायत आवेदन जिसमें जनपद पंचायत बलरामपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मानिकपुर में लघुना नाला में स्टाप डेम निर्माण कार्य,ग्राम पंचायत गिरवरगंज में कोरिन डुबा नाला पर स्टाप डेम निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत चंदौरा में स्टाप डेम निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत सरगढी स्टाप डेम निर्माण कार्य,ग्राम पंचायत मुरका में सतबहनी नाला में स्टाप डेम निर्माण कार्य,ग्राम पंचायत चमनपुर में सर्व दहा नाला में स्टाप डेम निर्माण कार्य,ग्राम पंचायत सरगंवा में पिपरखड़िया नाला में स्टाप डेम निर्माण कार्य एवं,ग्राम पंचायत कपिलदेवपुर में गोगा नदी में स्टाप डेम निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अंबिकापुर द्वारा वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में प्रशासकीय आदेश दिया गया था जिसको कार्य आदेश से 6 माह के अंदर पूर्ण करना था, लेकिन मनरेगा नियमों का पालन नहीं किया गया जिसकी शिकायत लोकपाल बलरामपुर के समक्ष किया गया जिसमें मनरेगा लोकपाल बलरामपुर के द्वारा दोनों शिकायतों की विधिवत जांच की गई जिसमें उपरोक्त दोनों कार्यों में भारी अनियमितता पाई गई इस कारण लोकपाल मनरेगा के द्वारा लापरवाही का दोषी पाते हुए तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन क्रमांक 2 रामानुजगंज को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से अधिरोपित किया गया इस तरह 8 कार्य का 2 लाख एवं एक अन्य अपील प्रकरण में लोकपाल मनरेगा के द्वारा जनपद पंचायत के अंतर्गत 1.ग्राम पंचायत डौरा जलाशय का नहर पक्कीकरण निर्माण कार्य 2. ग्राम पंचायत पचावल जलाशय का नहर पक्कीकरण निर्माण कार्य 3. ग्राम पंचायत झलपी जलाशय का नहर पक्कीकरण निर्माण कार्य 4. ग्राम पंचायत पस्ता जलाशय का नहर पक्कीकरण निर्माण कार्य 5.ग्राम पंचायत कपिलदेवपुर गोगा नदी में स्टाप डेम निर्माण कार्य 6.ग्राम पंचायत झपरा चनान व्यपवर्तन नहर पक्कीकरण निर्माण कार्य 7.ग्राम पंचायत मूरका मंदिर रोड में स्टाप डेम सर पुलिया निर्माण कार्य एवं 8.ग्राम पंचायत मूरका खैरानाला में स्टाप डेम सह पुलिया निर्माण कार्य राष्ट्रीय निर्माण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अंबिकापुर द्वारा 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09में प्रशासकीय आदेश दिया गया था, जिसको कार्य आदेश से 6 माह के अंदर पूर्ण करना था में भी 8 कार्य का 2 लाख का अर्थदंड जुर्माना राशि वसूल करने की अनुशंसा की गई। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में कुल 4 लाख रुपए का अर्थदंड तत्कालीन कार्यपालनअभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज एवं कार्य में संलग्न अधिकारियों के विरूद्ध किया गया है।