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अम्बिकापुर । वार्डों का आरक्षण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) 1994 के प्रावधानों के तहत गुरुवार को
स्थान जिला कार्यालय सभाकक्ष में नगर पालिका निगम अम्बिकापुर हेतु 11ः00 बजे से 01ः00 बजे तक संपन्न हुआ।
बता दें कि अंबिकापुर नगर निगम के कुल 48 वार्डों के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2019 में 50 फ़ीसदी सीटों पर आरक्षण किया गया था जबकि शेष 50 फ़ीसदी सिम अनारक्षित थी। आरक्षण रोस्टर के तहत एसटी वर्ग के लिए 20.83 फ़ीसदी के साथ 10 सीटें आरक्षित हुई थी। जिसमें तीन महिला सीट का भी प्रावधान था। इसी प्रकार एसटी वर्ग के लिए 4.17 फ़ीसदी के साथ कल दो सीट का आरक्षण किया गया था जिसमें महिला और पुरुष वर्ग के लिए एक-एक सीट थी। इसी प्रकार शेष 25 फ़ीसदी के साथ 12 सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण किया गया था जिसमें चार महिलाओं का भी प्रावधान किया था. इसी प्रकार से 50 फ़ीसदी के साथ 24 सीट अनारक्षित करते हुए इसमें से 8 सीटों को महिला सीट घोषित किया गया था जबकि शेष सीटों में महिला पुरुष कोई भी उम्मीदवार हो सकते थे. नगर निगम में चुनाव की तैयारी के बीच वार्डो का नए सिरे से परिसीमन किया गया था.
शहर के वार्डों की मौजूदा आरक्षण स्थिति
अनुसूचित जाति मुक्त- 1 वार्ड क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 45 महिला -1, अनुसूचित जनजाति मुक्त 7 सीट, जिसमें वार्ड क्रमांक 4, 8, 9, 10, 44, 46, 48, महिला- 3 सीट जिसमें वार्ड क्रमांक 5, 11, 47, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त 8 सीट जिसमें वार्ड क्रमांक 2, 14, 25, 26, 28, 33, 35, 42, महिला 4 सीट जिसमें वार्ड क्रमांक 16, 21, 24, 41 शामिल है। इसी प्रकार अनारक्षित मुक्त 16 सीट जिसमें वार्ड क्रमांक 1, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 43 व महिला सीट 8 जिसमें वार्ड क्रमांक 3, 12, 17, 32, 34, 36, 39, 40 शामिल हैं। इस तरह कुल 48 वार्डों का आरक्षण हुआ था।