अम्बिकापुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना तिथि 03 दिसंबर 2023 के दिन मतगणना स्थल क्षेत्र में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ अबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1)में प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना तिथि 03 दिसंबर 2023 के दिन जिले के मतगणना स्थल क्षेत्र, नगर पालिका निगम अम्बिकापुर में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें (देशी मदिरा दुकान अम्बिकापुर, विदेशी मदिरा दुकान गंगापुर, सुभाष नगर एवं बौरीपारा) 62 वीं बटालियन एफ.एल-8 एवं देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार अम्बिकापुर को बंद रखने आदेशित किया गया है। शुष्क अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।